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अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनॉल्ड ट्रंप को लगा एक और झटका, अदालत ने उनके इस अनुरोध को कर दिया खारिज

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनॉल्ड ट्रंप को अपीलीय अदालत से भी राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने ट्रंप के उस अनुरोध को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने उस जज के फैसले के खिलाफ अपील की थी, जिसने उनपर धोखाधड़ी करने का आरोप तय किया था।

Edited By: Dharmendra Kumar Mishra @dharmendramedia
Published : Sep 29, 2023 8:50 IST, Updated : Sep 29, 2023 8:50 IST
डोनॉल्ड ट्रंप, पूर्व राष्ट्रपति, अमेरिका
Image Source : AP डोनॉल्ड ट्रंप, पूर्व राष्ट्रपति, अमेरिका

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनॉल्ड ट्रंप को अपीलीय अदालत से भी बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने न्यूयार्क के एक अटॉर्नी जनरल द्वारा लाये गए वाद में दीवानी सुनवाई में देरी करने के डोनाल्ड ट्रंप के प्रयास को बृहस्पतिवार को खारिज कर दिया। कोर्ट ने ट्रंप के अनुरोध को खारिज करते हुए इस मामले की सुनवाई को आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी। अभी कुछ दिन पहले ही एक न्यायाधीश ने ट्रंप पर कहा था कि पूर्व राष्ट्रपति ने सालों तक धोखाधड़ी की। इसलिए उन्हें सजा के तौर पर कुछ कंपनियों से निकाल दिया गया।

ट्रंप पर अब अंतरमध्यस्थ अपीलीय अदालत के निर्णय से न्यायाधीश आर्थर एनगोरोन के लिए उस सुनवाई की अध्यक्षता के लिए मार्ग प्रशस्त हो गया है, जिसकी सुनवाई 2 अक्टूबर को होगी। अमेरिकी के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अभी कुछ दिन पहले न्यूयॉर्क के न्यायाधीश ने अपने फैसले में बेहद सख्त टिप्पणी की थी। एक सुनवाई के दौरान कोर्ट में जज ने कहा कि ट्रंप ने रियल एस्टेट कारोबार खड़ा करते समय बरसों बरस धोखाधड़ी की। जबकि इसी कारोबार ने उन्हें प्रसिद्धि दिलाई और व्हाइट हाउस तक पहुंचाया।

ट्रंप की कंपनी पर ऋण पाने के लिए आय को बढ़ाचढ़ा कर दिखाने का आरोप

न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल लेटीशिया जेम्स द्वारा दायर किए गए एक मुकदमे में मंगलवार को सुनवाई करते हुए न्यायाधीश आर्थर एंगोरोन ने ट्रंप के खिलाफ अपनी व्यवस्था में यह कहा कि पाया गया है कि पूर्व राष्ट्रपति और उनकी कंपनी ने अपनी संपत्तियों का अत्यधिक मूल्यांकन करके तथा सौदे करने और ऋण हासिल करने में कागजी कार्रवाई में अपनी कुल आय को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया। इस प्रकार उन्होंने बैंकों, बीमाकर्ताओं और अन्य लोगों के साथ धोखाधड़ी की। एंगोरोन ने आदेश में कहा कि सजा के तौर पर ट्रंप के कुछ कारोबारी लाइसेंस रद्द कर दिए जाएं। उन्होंने कहा कि वह ट्रंप ऑर्गनाइजेशन के कामकाज की निगरानी जारी रखेंगे। इस फैसले के बाद ट्रंप के लिए न्यूयॉर्क में व्यवसाय करना मुश्किल हो गया। (एपी)

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