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अमेरिका में Coronavirus का प्रकोप जारी, Covid-19 के मामले 7,00,000 के पार

कोरोना वायरस का प्रकोप झेल रहे अमेरिका में संक्रमण के मामले 7,00,000 का आंकड़ा पार कर गए हैं। बाल्टीमोर स्थित जॉन्स हॉप्किन्स विश्वविद्यालय के अनुसार, दुनिया के किसी भी देश में संक्रमण के मामले और मरने वाले लोगों की सर्वाधिक संख्या अमेरिका में है। 

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published : April 18, 2020 8:48 IST
अमेरिका में Coronavirus का प्रकोप जारी, Covid-19 के मामले 7,00,000 के पार
Image Source : AP अमेरिका में Coronavirus का प्रकोप जारी, Covid-19 के मामले 7,00,000 के पार

वाशिंगटन: कोरोना वायरस का प्रकोप झेल रहे अमेरिका में संक्रमण के मामले 7,00,000 का आंकड़ा पार कर गए हैं। बाल्टीमोर स्थित जॉन्स हॉप्किन्स विश्वविद्यालय के अनुसार, दुनिया के किसी भी देश में संक्रमण के मामले और मरने वाले लोगों की सर्वाधिक संख्या अमेरिका में है। अमेरिका में कोविड-19 के शुक्रवार रात साढ़े आठ बजे तक 7,00,282 मामले सामने आए और 36,773 लोगों की मौत हो गई। 

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पिछले 24 घंटे में मरने वाले लोगों की संख्या 3,856 तक बढ़ी है लेकिन इन आंकड़ों में कोरोना वायरस की संदिग्ध मरीजों के मौत के मामले भी शामिल हो सकते हैं जिन्हें पहले नहीं गिना गया था। अमेरिका के रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र ने शुक्रवार तक मृतकों की संख्या 33,049 बताई। 

अमेरिका में कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के कारण सबसे अधिक मौतें हुई हैं। इसके बाद इटली में 22,745 लोगों की मौत हुई। हालांकि उसकी कुल आबादी अमेरिका की जनसंख्या का महज पांचवां हिस्सा है। स्पेन में 19,478 और फ्रांस में 18,681 लोगों की मौत हुई।

इस बीच अमेरिका के दो सांसदों ने कांग्रेस में ऐसा विधेयक पेश करने की घोषणा की जिससे अमेरिकी नागरिक कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के कारण हुई मौत और आर्थिक नुकसान के लिए हर्जाना हासिल करने के लिए संघीय अदालत में चीन पर मुकदमा कर सकेंगे। 

इस विधेयक को सीनेट में टॉम कॉटन और प्रतिनिधि सभा में डैन क्रेनशॉ ने पेश किया। अगर यह पारित होता है और कानून में तब्दील होता है तो इस महामारी से निपटने में चीन द्वारा हुए नुकसान के लिए विदेशी संप्रभु प्रतिरक्षा अधिनियम में संशोधन करेगा। इस विधेयक से अमेरिका को चीन पर मुआवजे के लिए मुकदमा करने का अधिकार मिल जाएगा। अगर अमेरिका और चीन इन दावों के निपटारे के लिए समझौता करते हैं तो निजी मुकदमों को खारिज किया जा सकता है।

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