Sunday, December 22, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. विदेश
  3. अमेरिका
  4. अमेरिका: हिलेरी क्लिंटन की पूर्व सहयोगी हुमा आबेदीन के ईमेल का ब्यौरा जारी

अमेरिका: हिलेरी क्लिंटन की पूर्व सहयोगी हुमा आबेदीन के ईमेल का ब्यौरा जारी

अमेरिका में स्टेट डिपार्टमेंट यानी विदेश मंत्रालय की ओर से पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन की पूर्व सहयोगी हुमा आबेदीन से जुड़े कई ईमेल भेजे गए हैं...

Reported by: IANS
Published : December 30, 2017 19:39 IST
Huma Abedin | AP Photo
Huma Abedin | AP Photo

वॉशिंगटन: अमेरिका में स्टेट डिपार्टमेंट यानी विदेश मंत्रालय की ओर से पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन की पूर्व सहयोगी हुमा आबेदीन से जुड़े कई ईमेल भेजे गए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी खुफिया एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को ये ईमेल उसके पूर्व पति व डेमोक्रेटिक पार्टी के कांग्रेस सदस्य एंथोनी वीनर के लैपटॉप में मिले थे। अमेरिकी मीडिया हाउस 'CNN' की रिपोर्ट के अनुसार कई दस्तावेज शुक्रवार को जारी किए गए, जिनमें शामिल सूचनाओं को 'गोपनीय' रूप में वर्गीकृत किया गया था।

ये दस्तावेज ज्यूडिशियल वॉव फ्रीडल ऑफ इन्फोरमेशन एक्ट (NOIA) से संबंधित मुकदमे में मांगी गई जानकारी के मद्देनजर जारी किए गए हैं। मुकदमे में पूर्व डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ हुमा द्वारा एक जनवरी 2009 से लेकर एक फरवरी 2013 तक विभाग के कामकाज से संबंधित जो भी ईमले प्राप्त हुए या भेजे गए थे, उनकी जानकारी मांगी गई थी। इससे पहले FBI ने कहा था कि आबेदीन के कई दस्तावेज वीनर के लैपटॉप से मिले थे और कुछ मैनुअली भी भेजे गए थे। ईमेल वर्गीकृत नहीं थे, मगर बाद में वीनर के लैपटॉप में कुछ ईमेल मे वर्गीकृत सूचनाएं मिलीं।

दरअसल, क्लिंटन और आबेदीन ने पहले वर्गीकृत ईमेल का आदान-प्रदान किया था, जिससे फेडरल अभियोजकों को 2015 में वीनर के लैपटॉप के परीक्षण को सही ठहराने का कारण मिला। अमेरिका में 2016 में राष्ट्रपति चुनाव से कुछ दिन पहले कोमी ने घोषणा की थी कि FBI को असंबद्ध मामले के सिलसिले में क्लिंटन से जुड़े कुछ ईमेल मिले हैं। यह असंबद्ध मामला न्यूयॉर्क के अभियोजकों की ओर से आबेदीन के पूर्व पति और पूर्व कांग्रेस सदस्य वीनर द्वारा एक नाबालिग लड़की को यौन संबंधी संदेश भेजे जाने की जांच से जुड़ा था। वीनर को नाबालिग लड़की को यौन संबंधी संदेश भेजने के मामले में इसी साल की शुरुआत में 21 महीने जेल की सजा दी गई थी।

Latest World News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। US News in Hindi के लिए क्लिक करें विदेश सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement