सैन फ्रांसिस्को: सैन फ्रांसिस्को की एक अपीली अदालत ने मुस्लिम बहुल छह देशों के नागरिकों तथा शरणार्थियों के अमेरिका में प्रवेश पर रोक लगाने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संशोधित यात्रा प्रतिबंध की 11 न्यायाधीशों के एक पैनल द्वारा व्यापक समीक्षा करने के अनुरोध को खारिज कर दिया।
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लॉस एंजेलिस टाइम्स की एक रिर्पोट के मुताबिक, शुक्रवार को एक संक्षिप्त संदेश में अमेरिकी 9वीं सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स ने कहा कि न्यायाधीशों ने हवाई उस अनुरोध को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की जाने वाली मानक पहली समीक्षा को दरकिनार कर सीधे 'एन बैंक' की (पीठ) पैनल द्वारा समीक्षा की जाए।
आदेश में न्यायाधीशों के मतदान या कारण के बारे में कोई विवरण नहीं दिया गया है। सामान्य तौर पर अपील की सुनवाई पहले तीन न्यायाधीशों का पैनल करता है। इसके बाद पैनल के फैसले को लेकर 11 न्यायाधीशों की पीठ या सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।
लॉस एंजेलिस टाइम्स ने कहा कि 9वीं सर्किट डोनाल्ड ट्रंप सरकार द्वारा लगाए गए यात्रा प्रतिबंध पर हवाई संघीय न्यायाधीश द्वारा लगाई गई रोक के खिलाफ ट्रंप प्रशासन की अपील पर 15 मई को सुनवाई करेगी।
ट्रंप ने शपथ ग्रहण करने के महज एक सप्ताह बाद पहला यात्रा प्रतिबंध सात मुस्लिम देशों (इराक, ईरान, लबिया, सीरिया, यमन, सूडान तथा सोमालिया) के नागिरकों के लिए दो जनवरी को जारी किया था। बीते छह मार्च को ट्रंप ने एक संशोधित निर्देश जारी किया, जिसमें पहले आदेश को रद्द कर दिया गया और वीजा पाबंदी से प्रभावित होने वाले देशों की सूची से इराक को हटा दिया।