ट्रंप प्रशासन की ओर से लगाए गए 6 मुस्लिम देशों पर प्रतिबंध को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल गई है। सोमवार को कोर्ट ने कहा कि ट्रैवल बैन को पूरी तरह से लागू किया जा सकता है। हालांकि इसे चुनौती देने वाली याचिकाओं की कोर्ट में सुनवाई अभी भी चल रही है। यात्रा प्रतिबंध पर कोर्ट के दो जजों ने इसके विरोध में भी मत दिया था।
गौरतलब है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सभी शरणार्थियों के प्रवेश पर कम से कम 120 दिनों, सीरियाई शरणार्थियों पर अनिश्चितकाल तक और ईरान, इराक, लीबिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया एवं यमन के नागरिकों के प्रवेश पर 90 दिनों की रोक लगाने का शासकीय आदेश दिया था। उसके बाद ट्रंप ने एक और सूची जारी कर उत्तर कोरिया, वेनेजुएला और चाड सहित आठ देशों को शामिल किया था। इससे पहले निचली अदालत ने यह भी कहा था कि यदि इन देशों के लोगों के कोई करीबी रिश्तेदार अमेरिका में रहते हैं तो इनके आने पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है।
अदालत ने कहा था कि अमेरिका में रह रहे इन देशों के किसी नागरिक के दादा-दादी, कजिन व अन्य रिश्तेदारों को आने से नहीं रोका जा सकता। ट्रंप के यात्रा प्रतिबंध का यूएन महासचिव ने कहा था कि इस प्रकार अंधेरे में चलाए गए तीर से आतंकवाद से निपटने में मदद नहीं मिलेगी। गुटेरेस ने कहा कि अपनी सीमाओं पर नियंत्रण मजबूत करने की कोशिश कर रहे देश धर्म, जाति या राष्ट्रीयता संबंधी किसी प्रकार के मतभेद के आधार पर ऐसा नहीं कर सकते।