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बेटी का रेप करने पर पिता को हुई 1503 साल की सज़ा

केलिफोर्निया के फ्रेस्नो में एक आदमी को चार साल तक अपनी बेटी का बलात्कार करने के जुर्म में 1503 साल की कैद हुई है।

Agency
Published on: October 23, 2016 13:20 IST
man sentenced to 1503 year of prison for raping daughter- India TV Hindi
man sentenced to 1503 year of prison for raping daughter

फ्रेस्नो: केलिफोर्निया के फ्रेस्नो में एक आदमी को चार साल तक अपनी बेटी का बलात्कार करने के जुर्म में 1503 साल की कैद हुई है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को 41 साल के इस आदमी को कोर्ट ने अभी तक की सबसे लंबी जेल की सज़ा सुनाई है। यहां पीड़ित की पहचान सामने न लाए जाने के लिए दोषी पिता का नाम भी नहीं बताया जा रहा है।

यह सज़ा सुनाए जाने के दौरान जज ने कहा कि यह शख्स समाज के लिए खतरा है और उसने पूरी कार्यावाही के दौरान किसी भी तरह का अफसोस नहीं दिखाया, उल्टा वह अपने हाल के लिए अपनी बेटी को ही दोषी ठहराता रहा।

कोर्ट में अभियोजन पक्ष ने कहा कि आरोपी की बेटी को पहले एक पारिवारिक मित्र द्वारा शारीरिक प्रताड़ना दी गई और उसे बचाने के बजाए पिता ने उसे एक 'संपत्ति' की तरह इस्तेमाल किया। 2009 से 2013 के बीच पीड़ित लड़की का हफ्ते में दो से तीन बार बलात्कार किया जाता था जिसके बाद लड़की ने हिम्मत करके पिता को छोड़ने का फैसला किया।

अब 23 साल की हो चुकी बेटी ने अदालत से कहा कि 'जब मेरे पिता ने मुझे प्रताड़ित किया तब मैं बहुत छोटी थी। मेरे पास कोई ताकत, कोई आवाज़ नहीं थी। मैं खुद को बचा नहीं सकती थी।' बेटी ने जज को बताया कि उसके पिता ने कभी भी उसकी तकलीफ पर अफसोस नहीं जताया।

वहीं आरोपी ने अपील के प्रस्तावों को दो बार ठुकरा दिया। शुरूआती सुनवाई से पहले अगर वह कसूर स्वीकार कर लेता तो उसे 13 साल की जेल की सिफारिश की जा सकती थी लेकिन उसने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। इसके बाद ट्रायल से पहले उसे कहा गया कि अगर वह अपना जुर्म कबूल करता है तो सज़ा को 22 साल की जेल तक सीमित कर दिया जाएगा। लेकिन इस प्रस्ताव के लिए भी आरोपी ने मना कर दिया। अभियोजन पक्ष ने कहा कि आरोपी ने लड़की के जीवन का बहुत सारा हिस्सा बर्बाद कर दिया और उसे यह महसूस करवाया गया कि गलती उसी की है।

गौरतलब है कि यह सज़ा इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि हाल ही में मोनटाना में 12 साल की बेटी का रेप करने वाले पिता को जेल नहीं भेजा गया। इस शख्स द्वारा जुर्म कबूल किए जाने के बाद जज ने एक 30 साल की सज़ा को निलंबित करके दोषी को 60 दिन की जेल की सज़ा सुनाई थी।

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