वाशिंगटन: एक अमेरिकी जज ने भारतीय मूल के जानेमाने आव्रजन कार्यकर्ता रवि रागबीर की तत्काल रिहाई का आदेश दिया है। उन्होंने रागबीर को त्रिनिदाद और टोबैगो वापस भेजने से अस्थायी राहत देते हुए कहा कि उसकी हिरासत अनावश्यक रूप से क्रूर है। इमीग्रेशन ऐंड कस्टम्स एनफोर्समेंट में नियमित चेक-इन के दौरान रागबीर (43) को 12 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था और तत्काल देश वापस भेजने का आदेश दिया था जिससे न्यूयॉर्क में स्थानीय समुदाय में नाराजगी फैल गई थी। (नीदरलैंड के 3 बैंकों पर साइबर हमला, तीन घंटे तक ठप रहा कामकाज )
मेनहट्टन की संघीय अदालत की न्यायाधीश कैथरीन फॉरेस्ट ने कल अपने फैसले में कहा कि अमेरिकी आव्रजन एवं सीमाशुल्क प्रवर्तन विभाग ने रागबीर को उचित प्रक्रिया का मौका नहीं दिया और ‘‘अलविदा कहने का आजादी’’ भी नहीं दी। इस तरह उनके अधिकारों का उल्लंघन किया गया।
न्यायाधीश ने कहा कि रागबीर को तत्काल हिरासत में लिया जाना गलत था। उन्होंने कहा कि हिरासत में लेने से पहले रागबीर को समय दिया जाना चाहिए था ताकि वह अपने सारे कामकाज निबटा लेते। रागबीर विजिटर वीजा पर वर्ष 1991 में त्रिनिदाद और टोबैगो से अमेरिका आए थे। वह 1994 में कानून स्थायी नागरिक बने।