वाशिंगटन: मौत की सजा पाने वाले भारतीय मूल के अमेरिकी कैदी की सजा की तामील निर्धारित तिथि 23 फरवरी को होने की संभावना बहुत कम है क्योंकि पेन्सिलवेनिया के गवर्नर ने वर्ष 2015 में मृत्युदंड पर रोक लगा दी थी। रघुनंदन यंदामुरी (32) को 61 वर्षीय भारतीय महिला और उसकी 10 साल की पोती का अपहरण और हत्या करने जुर्म में वर्ष 2014 में मौत की सजा सुनाई गई थी। ऐसा समझा जा रहा है कि इस अपराध को फिरौती के लिए अंजाम दिया गया था। (ट्रंप ने किम जोंग के साथ संबंध बेहतर होने की संभावना जताई )
पेन्सिलवेनिया डिपार्टमेंट ऑफ करेक्शंस के संचार निदेशक स्यु मैक्नॉघटन ने आज से कहा, ‘‘हमारे गवर्नर ने कहा कि क्या अदालत को कैदी की सजा पर रोक का आदेश नहीं देना चाहिए, वह सजा पर रोक का आदेश जारी करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सजा होने की संभावना बहुत कम है।’’ विभाग ने गत सप्ताह सजा के आदेश पर हस्ताक्षर किए थे कि यंदामुरी को 23 फरवरी को जानलेवा इंजेक्शन के जरिए मौत की सजा दी जाएगी।
मैक्नॉघटन ने एक सवाल के जवाब में कहा, ‘‘हां, वह इसके बारे में जानता है। यहां तक कि आधिकारिक दस्तावेज उसके सामने ही पढ़ा गया था।’’ आंध्र प्रदेश का रहने वाला यंदामुरी एच-1बी वीजा पर अमेरिका आया था। वह इलेक्ट्रिकल और कम्प्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में डिग्री धारक है। पेन्सिलवेनिया में करीब 20 वर्षों से किसी को भी मौत की सजा नहीं दी गई लेकिन अगर इस बार मृत्युदंड दिया गया तो अमेरिका में किसी भारतीय मूल के व्यक्ति को पहली बार मौत की सजा दी जाएगी।