नैशविल: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संघीय अदालत के उस फैसले के खिलाफ लड़ने का संकल्प लिया जिसमें अदालत ने उनके द्वारा शरणार्थियों और छह मुस्लिम बहुल देशों पर लगाये संशोधित अस्थायी यात्रा प्रतिबंध पर रोक लगा दी है। ट्रंप ने कहा कि अदालत इस मामले में अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रही है। हवाई की अदालत के फैसले के बाद कल नैशविल में रैली के दौरान ट्रंप ने कहा, संविधान में कानून ने राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया है कि वह देश के राष्ट्रीय हित में आव्रजन को निलंबित कर सकता है। उत्साहित भीड़ से उन्होंने कहा कि उनका प्रशासन मामले के लिए शीर्ष अदालत सहित हर जरूरी मंच पर लड़ेगा और हम इसमें जीत हासिल करेंगे।
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हवाई के जज ने लगाई ट्रंप के यात्रा प्रतिबंद पर रोक
हवाई के एक संघीय जज ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संशोधित यात्रा प्रतिबंध के प्रभावी होने से महज कुछ ही घंटे पहले इसपर रोक लगा दी। इस बात का खुलासा अदालत के दस्तावेज करते हैं। अमेरिकी जिला जज डेरिक वाटसन ने कल फैसला सुनाया कि हवाई राज्य ने ट्रंप के शासकीय आदेश को कानूनी तौर पर दी गई चुनौती के संदर्भ में इस बात को मजबूती से स्थापित किया था कि यदि इस प्रतिबंध को आगे बढ़ाया जाता है तो इससे अपूर्णनीय क्षति होगी।
सभी शरणार्थियों और छह प्रमुख तौर पर मुस्लिम बहुल देशों के लोगों को निशाना बनाने वाले प्रतिबंध के खिलाफ दायर तीन कानूनी चुनौतियों पर सबसे पहले फैसला होनोलूलू की अदालत ने सुनाया था। ऐसी उम्मीद की जा रही थी वाशिंगटन राज्य और मैरीलैंड की संघीय अदालतें बुधवार शाम को अपने फैसले सुना देंगी। लेकिन फैसले का अर्थ आदेश की उस धारा दो पर राष्ट्रव्यापी रोक लगा देना है, जो ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया और यमन के नागरिकों के प्रवेश पर 90 दिन के लिए प्रतिबंध लगाती है।