Tuesday, November 05, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. विदेश
  3. अमेरिका
  4. पहले की 25 शादियां, जिनसे हैं इतने बच्चे, अब लगाने पड़ रहे हैं कोर्ट के फेरे

पहले की 25 शादियां, जिनसे हैं इतने बच्चे, अब लगाने पड़ रहे हैं कोर्ट के फेरे

हाल ही में कनाडा में बहुविवाह का एक मामला सामने आया है। जिसके चलते यहां की अदालत ने सोमवार को अपने ऐतिहासिक फैसले में देश में बहुविवाह की प्रथा पर प्रतिबंध को सही ठहराते हुए दो व्यक्तियों को बहुविवाह का दोषी ठहराया।

Edited by: India TV News Desk
Updated on: July 26, 2017 8:14 IST
canada two civilian convicted of polygamy- India TV Hindi
canada two civilian convicted of polygamy

मॉन्ट्रियल: हाल ही में कनाडा में बहुविवाह का एक मामला सामने आया है। जिसके चलते यहां की अदालत ने सोमवार को अपने ऐतिहासिक फैसले में देश में बहुविवाह की प्रथा पर प्रतिबंध को सही ठहराते हुए दो व्यक्तियों को बहुविवाह का दोषी ठहराया। इन दोनो व्यक्तियों की शादी और बच्चों के बारे में सुनकर आप जरूर हैरान हर जाएंगे। दोषी ठहराये गये व्यक्तियों में से एक की 25 पत्नियां और 146 बच्चे हैं जबकी दूसरे की पांच पत्नियां हैं। विंस्टन ब्लैकमोर और जेम्स मैरियन ओलेर को देश के बहुविवाह कानून के मुताबिक दोषी पाए जाने के बाद अधिकतम पांच साल जेल की सजा हो सकती है। कनाडा में यह कानून 127 वर्ष पहले लागू हुआ था। (चीनी सेना का दावा, भारत ने की डोकलाम क्षेत्र में घुसपैठ)

दोनों के खिलाफ आरोप तय किए जाने पर विचार के लिये बीते दो दशकों में तीन विशेष वकीलों को नियुक्त किया गया था, लेकिन वे इन चिंताओं के कारण पीछे हट गए कि बहुविवाह को प्रतिबंधित करने वाला कानून कनाडा के संविधान में प्रदा धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है।

वर्ष 2011 में ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इस आशंका को खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में फैसला सुनाया था कि बहुविवाह में अंतर्निहित नुकसान धार्मिक स्वतंत्रता पर सीमाएं लगाये जाने को न्यायोचित ठहराते हैं। इस फैसले से ब्लैकमोर एवं ओलेर के खिलाफ आरोप तय करने का रास्ता साफ हो गया। ब्रिटिश कोलंबिया सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश शेरी ऐन डोनेगन ने अपने फैसले में कहा कि मुख्य प्रतिवादी ब्लैकमोर ने अपने बहुविवाह से इनकार नहीं किया।

Latest World News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। US News in Hindi के लिए क्लिक करें विदेश सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement