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तलाक समझौते के रूप में पूर्व पत्नी और बच्चों को 5500 करोड़ रुपये दें दुबई के शासक: ब्रिटिश कोर्ट

अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि बच्चों को प्राप्त होने वाली कुल राशि 29 करोड़ पाउंड से अधिक या कम हो सकती है।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published on: December 21, 2021 21:04 IST
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Image Source : AP FILE ब्रिटेन की एक अदालत ने मंगलवार को दुबई के शासक को अपनी पूर्व पत्नी और उनके बच्चों को 55 करोड़ पाउंड का भुगतान करने का आदेश दिया।

Highlights

  • कोर्ट ने कहा कि शेख मोहम्मद को अपनी छठी पत्नी राजकुमारी हया बिंत अल हुसैन को 25.15 करोड़ पाउंड का भुगतान करना होगा।
  • 47 वर्षीय राजकुमारी हया 2019 में भागकर ब्रिटेन पहुंची थीं और ब्रिटिश अदालतों के माध्यम से अपने 2 बच्चों का संरक्षण मांगा था।
  • शेख को अपने बच्चों 14 वर्षीय अल जलीला और नौ वर्षीय जायद को 29 करोड़ पाउंड की बैंक गारंटी के तहत भुगतान करना होगा।

लंदन: ब्रिटेन की एक अदालत ने मंगलवार को दुबई के शासक को अपनी पूर्व पत्नी और उनके बच्चों को 55 करोड़ पाउंड (लगभग 5509 करोड़ रुपये) का भुगतान करने का आदेश दिया। बता दें कि यह ब्रिटिश इतिहास में सबसे महंगे तलाक समझौतों में से एक है। हाई कोर्ट ने कहा कि शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम को अपनी छठी पत्नी, राजकुमारी हया बिंत अल हुसैन को 25.15 करोड़ पाउंड का भुगतान करना होगा तथा अपने बच्चों 14 वर्षीय अल जलीला और नौ वर्षीय जायद को 29 करोड़ पाउंड की बैंक गारंटी के तहत भुगतान करना होगा।

2019 में भागकर ब्रिटेन पहुंची थीं हया

अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि बच्चों को प्राप्त होने वाली कुल राशि 29 करोड़ पाउंड से अधिक या कम हो सकती है। अदालत ने कहा कि यह विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है जैसे कि वे कितने समय तक जीवित रहते हैं और क्या वे अपने पिता के साथ मेल-मिलाप करते हैं। जस्टिस फिलिप मूर ने यह आदेश पारित किया। 47 वर्षीय राजकुमारी हया 2019 में भागकर ब्रिटेन पहुंची थीं और ब्रिटिश अदालतों के माध्यम से अपने 2 बच्चों का संरक्षण मांगा था।

UAE के प्रधानमंत्री भी हैं शेख मोहम्मद
जॉर्डन के दिवंगत राजा हुसैन की बेटी हया ने कहा कि वह अपने पति से ‘भयभीत’ थीं, जिन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी 2 बेटियों की खाड़ी अमीरात में जबरन वापसी का आदेश दिया था। शेख मोहम्मद (72) संयुक्त अरब अमीरात के प्रधानमंत्री भी हैं। ब्रिटेन की एक परिवार अदालत के जज ने अक्टूबर में फैसला सुनाया था कि शेख मोहम्मद ने कानूनी लड़ाई के दौरान राजकुमारी हया के फोन को हैक करने का आदेश दिया था। हालांकि, शेख मोहम्मद ने इस आरोप से इनकार किया था।

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