Sunday, December 22, 2024
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ब्रिटेन के प्रिंस हैरी ने जीता यह बहुचर्चित मुकदमा, अब ‘डेली मिरर’ को देना होगा 1 लाख 78 हजार डॉलर

ब्रिटेन के राजकुमार हैरी ने डेली मिरर अखबार के खिलाफ चल रहे बहुचर्चित मुकदमे को जीत लिया है। कोर्ट ने डेली मिरर को 1 लाख 78 हजार डॉलर से अधिक का भुगतान करने का आदेश दिया है। मामला फोन हैकिंग से जुड़ा है।

Edited By: Dharmendra Kumar Mishra @dharmendramedia
Published : Dec 15, 2023 23:22 IST, Updated : Dec 15, 2023 23:22 IST
ब्रिटेन के प्रिंस हैरी।
Image Source : AP ब्रिटेन के प्रिंस हैरी।

ब्रिटेन के महाराजा चार्ल्स तृतीय के छोटे पुत्र प्रिंस हैरी ने एक बहुचर्चित मुकदमे को जीत लिया है। इससे अखबार डेली मिरर को तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने डेली मिरर को भारी-भरकम जुर्माना अदा करने का आदेश भी सुनाया है। प्रिंस हैरी ने ‘डेली मिरर’ के प्रकाशक के खिलाफ दायर फोन हैकिंग का मुकदमा जीतने के बाद खुशी जाहिर की है। अदालत ने समाचार पत्र को उन्हें क्षतिपूर्ति के रूप में 1,40,600 ब्रिटिश पाउंड (यानि करीब 1 लाख 78 हजार डॉलर) देने का आदेश दिया है।
 
अदालत के फैसले के बाद हैरी ने कहा कि यह “सच्चाई और जवाबदेही के लिए बड़ा दिन है।” ब्रिटेन के महाराजा चार्ल्स तृतीय के छोटे बेटे हैरी और उनकी पत्नी अमेरिकी अभिनेत्री मेगन मर्केल अमेरिका में रहते हैं। हैरी अपने निजी जीवन से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर लगातार सुर्खियों में रहे हैं। हैरी (39) ने मुकदमे में मिरर ग्रुप न्यूजपेपर्स (एमजीएन) के तीन समाचार पत्रों ‘मिरर’, ‘संडे मिरर’ और ‘पीपल’ को नामजद किया था। हाईकोर्ट के न्यायाधीश टिमोथी फैनकोर्ट ने पाया कि मिरर समूह के समाचार पत्रों के लिए वर्षों से फोन हैकिंग की जा रही थी। उन्होंने कहा कि समाचार पत्रों के कार्यकारी अधिकारी इस सबसे अवगत थे और उन्होंने इसपर पर्दा डाल रखा था।
 

फैनकोर्ट ने डेली मिरर को दिया ये आदेश

फैनकोर्ट ने पाया कि मुकदमे के दौरान अखबारों के जिन 33 लेखों का उल्लेख किया गया, उनमें से 15 लेख गलत तरीकों से संकलित सूचना पर आधारित थे। हैरी ने मुकदमे में क्षतिपूर्ति के तौर पर 4,40,000 पाउंड (5,60,000 डॉलर) की मांग की थी। हैरी के वकील ने अदालत के बाहर उनका बयान पढ़ा जिसमें कहा गया है, “आज सच्चाई के साथ-साथ जवाबदेही के लिए भी बहुत अच्छा दिन है। अदालत ने फैसला सुनाया है कि मिरर समूह के तीनों अखबारों में एक दशक से अधिक समय से आदतन और व्यापक आधार पर गैरकानूनी व आपराधिक गतिविधियां की जा रही थीं।” वहीं एमजीएन के प्रवक्ता ने फैसला के बाद एक बयान में कहा, “हम आज के फैसले का स्वागत करते हैं। (भाषा) 

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