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खालिस्तान के हक में प्रॉपेगेंडा को लेकर ब्रिटेन में खालसा टीवी का लाइसेंस सस्पेंड

ऑफकॉम ने कहा कि 95 मिनट की लाइव चर्चा वाले कार्यक्रम में ऐसी सामग्री शामिल थी, जिससे ‘हिंसा भड़कने’ की आशंका थी।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published : April 02, 2022 18:17 IST
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Image Source : PTI FILE Representational Image.

Highlights

  • खालिस्तान समर्थक दुष्प्रचार में शामिल होने की बात सामने आने के बाद यह कदम उठाया है।
  • 30 दिसंबर 2021 को केटीवी पर प्रसारित ‘प्राइम टाइम’ कार्यक्रम को लेकर अपने फैसले की घोषणा की।
  • 95 मिनट की लाइव चर्चा वाले कार्यक्रम में ऐसी सामग्री शामिल थी, जिससे ‘हिंसा भड़कने’ की आशंका थी: संस्था

लंदन: ब्रिटेन की मीडिया निगरानी संस्था ने देश में खालसा टीवी (KTV) का प्रसारण लाइसेंस निलंबित कर दिया है। संस्था ने एक जांच में KTV के खालिस्तान समर्थक दुष्प्रचार में शामिल होने और प्रसारण नियमों का उल्लंघन करने की बात सामने आने के बाद यह कदम उठाया है। द ऑफिस ऑफ कम्युनिकेशंस (ऑफकॉम) ने 30 दिसंबर 2021 को केटीवी पर प्रसारित ‘प्राइम टाइम’’ कार्यक्रम को लेकर कंपनी को सस्पेंशन नोटिस जारी करने के बाद इस सप्ताह अपने फैसले की घोषणा की।

ऑफकॉम द्वारा यह नोटिस ऐसी सामग्री का प्रसारण कर ब्रॉडकास्ट कोड का उल्लंघन करने के आरोप में जारी किया गया है, जिससे अपराध या अव्यवस्था को बढ़ावा मिल सकता है। ऑफकॉम ने कहा कि 95 मिनट की लाइव चर्चा वाले कार्यक्रम में ऐसी सामग्री शामिल थी, जिससे ‘हिंसा भड़कने’ की आशंका थी। संस्था के इस कदम को खालिस्तान समर्थकों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।

ब्रिटिश मीडिया नियामक ने गुरुवार को एक बयान जारी कर कहा, ‘कार्यक्रम के प्रस्तोता ने पूरे कार्यक्रम में कई बयान दिए, जो खालिस्तानी उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए हत्या सहित अन्य हिंसक गतिविधियों को एक जरूरी एवं स्वीकार्य कार्रवाई के रूप में प्रदर्शित करते हैं। यह अपराध और अव्यवस्था के खिलाफ हमारे प्रसारण नियमों का गंभीर उल्लंघन था।’

बयान के मुताबिक, ‘उल्लंघन की गंभीर प्रकृति को देखते हुए और निलंबन नोटिस में निर्धारित कारणों से हम आज ब्रिटेन में खालसा टेलीविजन लिमिटेड के प्रसारण लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर रहे हैं।’ खालसा टेलीविजन लिमिटेड के पास ऑफकॉम के सामने अपना पक्ष रखने के लिए 21 दिनों का समय है। इस प्रक्रिया के बाद ब्रिटिश मीडिया नियामक तय करेगा कि खालसा टेलीविजन लिमिटेड का लाइसेंस रद्द किया जाए या नहीं।

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