"विमान से मानव तस्करी" के दौरान पकड़े गए 303 लोगों पर आज फ्रांस की अदालत सुनाएगी फैसला, कई भारतीय भी शामिल
"विमान से मानव तस्करी" के दौरान पकड़े गए 303 लोगों पर आज फ्रांस की अदालत सुनाएगी फैसला, कई भारतीय भी शामिल
पकड़े यात्रियों में 11 नाबालिग भी हैं जिनके साथ कोई नहीं है और प्रसारक के अनुसार उनमें से 6 पहले ही फ्रांस में शरण को लेकर अनुरोध के लिए कदम उठा चुके हैं। समाचार नेटवर्क ने फ्रैंकोइस के हवाले से कहा, ‘‘इन लोगों से पूछताछ करनी होगी और उन्हें बताया जाएगा कि वे राजनीतिक शरणार्थी स्थिति से लाभान्वित हो सकते हैं या नहीं।’’
विमान से बड़े पैमाने पर विदेशों में की जा रही मानव तस्करी का सबसे बड़ा रैकेट पकड़े जाने से पूरी दुनिया में हड़कंप मचा है। सऊदी अरब से यूरोपीय देशों को ले जाए जा रहे 303 लोगों को फ्रांस ने अपनी धरती पर मानव तस्करी के शक में नीचे उतार लिया था। आज इन सभी को फ्रांस की अदालत में पेश किया जाएगा, जहां इनको हिरासत में रखने की अधिकतम अवधि पर कोर्ट अपना फैसला देगा। बता दें कि जिस विमान को मानव तस्करी के संदेह में फ्रांस के अधिकारियों ने रोक रखा है, उसके 303 यात्री रविवार को हवाई अड्डे पर न्यायाधीश के समक्ष पेश होंगे।
फ्रांस की कोर्ट यात्रियों को और अधिक समय तक हिरासत में रखने के संबंध में फैसला सुना सकती है। यात्रियों में अधिकतर भारतीय हैं। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के दुबई से 303 यात्रियों को लेकर निकारागुआ के लिए उड़ान भरने वाले विमान को ‘‘मानव तस्करी’’ के संदेह में बृहस्पतिवार को मार्ने स्थित चालोन्स-वैट्री हवाई अड्डे पर रोक लिया गया था। फ्रांसीसी समाचार प्रसारण टेलीविजन और रेडियो नेटवर्क ‘बीएफएम टीवी’ ने बताया कि उड़ान के यात्रियों को हवाई अड्डे के प्रतीक्षा क्षेत्र में रखा जाए या नहीं, यह तय करने के लिए स्वतंत्रता और हिरासत मामलों के न्यायाधीश के समक्ष सुनवाई इस रविवार से शुरू होगी।
विदेशी नागरिकों पर क्या है फ्रांस का कानून
चालोन्स-एन-चैम्पेन के वकील और अध्यक्ष फ्रैंकोइस प्रोक्यूरर ने कहा, ‘‘मुझे नहीं पता कि फ्रांस में ऐसा पहले हुआ है या नहीं।’’ पेरिस से 150 किलोमीटर पूर्व में मार्ने स्थित वैट्री हवाई अड्डे पर अदालत कक्ष बनाए जाने की तैयारी की जा रही है। हवाई अड्डा ज्यादातर किफायती एयरलाइन को सेवा प्रदान करता है। विमान के 303 यात्रियों को इस रविवार सुबह नौ बजे से सोमवार तक न्यायाधीश के सामने उपस्थित होना होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर कोई विदेशी नागरिक फ्रांस में उतरता है और उसे अपने इच्छित गंतव्य पर जाने से रोका जाता है, तो फ्रांसीसी सीमा पुलिस शुरू में चार दिन तक उसे रोककर रख सकती है। फ्रांस का कानून इस अवधि को आठ दिन तक बढ़ाने की अनुमति देता है।
अधिकतम 26 दिन तक हिरासत में रखे जा सकते हैं पकड़े गए लोग
अगर कोई न्यायाधीश इसे मंजूरी दे देता है तो असाधारण परिस्थितियों में आठ दिन और अधिकतम 26 दिन तक यात्री को रोककर रखा जा सकता है। फ्रैंकोइस ने कहा, ‘‘यह अत्यावश्यक है क्योंकि हम विदेशियों को 96 घंटे से अधिक प्रतीक्षा क्षेत्र में नहीं रख सकते। इसके अलावा स्वतंत्रता और हिरासत मामलों के न्यायाधीश को उनके भाग्य पर फैसला करना है।’’ भारतीय दूतावास ने शनिवार को कहा कि वह वर्तमान में वैट्री हवाई अड्डे पर भारतीयों की सलामती और स्थिति के शीघ्र समाधान के लिए फ्रांस सरकार के साथ काम करना जारी रखेगा।
दूतावास ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया कि दूतावास के राजनय-कर्मी हवाई अड्डे पर मौजूद हैं। हवाई अड्डे के ‘रिसेप्शन हॉल’ को प्रांतीय प्रशासन ने विदेशियों के लिए प्रतीक्षा क्षेत्र में बदल दिया है। टेलीविजन नेटवर्क ने बताया कि एक साथ चार सुनवाई आयोजित की जाएंगी, जिसमें चार न्यायाधीश, चार लिपिक, इतने ही दुभाषिए और कम से कम चार वकील होंगे। फ्रैंकोइस ने कहा, ‘‘हम हर चीज से बहुत दूर वैट्री में हैं। हमें यहां से स्थानांतरित करने पर विचार किया जा सकता है, लेकिन इन सभी लोगों के पास अधिकार हैं। हम तेजी से काम कर रहे हैं।
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