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रूस के साथ बढ़ते तनाव के बीच यूक्रेन में मार्शल लॉ लागू

इससे पहले सोमवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेकों ने देश में 60 दिनों के लिए मार्शल लॉ लगाने के लिए नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस काउंसिल (एनएसडीसी) के फैसले को लागू करेन के लिए एक आदेशपत्र पर हस्ताक्षर किए थे।

Reported by: IANS
Updated on: November 27, 2018 10:18 IST
रूस के साथ बढ़ते तनाव के बीच यूक्रेन में मार्शल लॉ लागू- India TV Hindi
रूस के साथ बढ़ते तनाव के बीच यूक्रेन में मार्शल लॉ लागू

कीव/वाशिंगटन: रूस द्वारा यूक्रेन के तीन नौसैनिक जहाजों को कब्जे में लेने के बाद बढ़े तनाव के बीच सोमवार को यूक्रेन की संसद ने मार्शल लॉ लगाने का ऐलान किया है। संसद ने देश के कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में 30 दिनों के लिए मार्शल लॉ लगाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह समयसीमा बुधवार को स्थानीय समयानुसार सुबह नौ बजे से शुरू होगी।

संसद की वेबसाइट पर मौजूद बयान के मुताबिक, इस प्रस्ताव के पक्ष में 276 वोट पड़े जब इसे मंजूरी मिलने के लिए न्यूनतम 226 वोटों की जरूरत थी।

इससे पहले सोमवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेकों ने देश में 60 दिनों के लिए मार्शल लॉ लगाने के लिए नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस काउंसिल (एनएसडीसी) के फैसले को लागू करेन के लिए एक आदेशपत्र पर हस्ताक्षर किए थे।

हालांकि, बाद में पेरोशेकों ने कहा कि उन्होंने मार्शल लॉ के तहत 60 दिनों के समय को घटाकर 30 दिन करने का फैसला किया।

पोरोशेंको ने कहा कि यह कानून पूरे देश में लागू नहीं होगा बल्कि रूस से सटी सीमावर्ती क्षेत्रों में लागू होगा।

यूक्रेन के राष्ट्रपति ने जोर देकर कहा कि मार्शल लॉ का मतलब युद्ध का ऐलना करना नहीं बल्कि यूक्रेन की सुरक्षा की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाना है।

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