Friday, November 22, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. विदेश
  3. एशिया
  4. बेबस दिख रही पाकिस्तान सरकार, आ गया चुनाव कराने का वक्त, बोले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बांदियाल

बेबस दिख रही पाकिस्तान सरकार, आ गया चुनाव कराने का वक्त, बोले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बांदियाल

पाकिस्तान के चीफ जस्टिस यानी सीजेपी ने पंजाब चुनाव पर न्यायिक आदेशों का पालन नहीं करने के लिए अधिकारियों की निंदा की।

Written By: Deepak Vyas @deepakvyas9826
Published on: May 15, 2023 15:54 IST
बेबस दिख रही पाकिस्तान सरकार, आ गया चुनाव कराने का वक्त, बोले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बांदियाल- India TV Hindi
Image Source : INSTAGRAM बेबस दिख रही पाकिस्तान सरकार, आ गया चुनाव कराने का वक्त, बोले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बांदियाल

Pakistan News: पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इमरान खान की रिहाई के पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के डिसिजन के बाद सत्तारूढ़ गठबंधन सुप्रीम कोर्ट के बाहर आज धरना दे रहा है। इस धरने पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की टिप्पणी आई है। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बांदियाल बोले कि 'सरकार बेबस दिख रही है। देश में चुनाव कराने का वक्त आ गया है। द न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार सत्तासीन गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना आंदोलन किया है। पाक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का कहना है कि हिंसा के बीच संघीय सरकार 'असहाय' नजर आ रही है। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस यानी सीजेपी ने पंजाब चुनाव पर न्यायिक आदेशों का पालन नहीं करने के लिए अधिकारियों की निंदा की।

पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने 14 मई को पंजाब में चुनाव कराने के आदेशों की समीक्षा की मांग वाली पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी) की याचिका पर सुनवाई कर रही तीन सदस्यीय पीठ की अध्यक्षता करते हुए यह टिप्पणी की। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब प्रांत में चुनाव के आदेश दिए थे। लेकिन किसी न किसी कारणों के हवाले से शहबाज सरकार पंजाब में चुनाव कराने से बचती रही है।

सुप्रीम कोर्ट के शीर्ष न्यायाधीश के साथ न्यायमूर्ति इजाज उल अहसन और न्यायमूर्ति मुनीब अख्तर की इसी पीठ ने 4 अप्रैल को ईसीपी के 30 अप्रैल के बजाय 8 अक्टूबर को चुनाव कराने के फैसले को "अवैध" घोषित कर दिया और चुनाव निगरानी संस्था को पंजाब में चुनाव कराने का आदेश दिया था। लेकिन चुनाव आयोजन प्राधिकरण ने आदेश का पालन करने के बजाय, अपने निर्देशों की समीक्षा करने के लिए शीर्ष अदालत का रुख किया।

Latest World News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। Asia News in Hindi के लिए क्लिक करें विदेश सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement