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पाकिस्तान सरकार की हिरासत में है हाफिज सईद, 78 साल की मिली सजा: UN

संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी किए गए अपडेट के मुताबिक, हाफिज सईद को आतंकवाद के वित्तपोषण के सात मामलों में दोषी करार दिया गया है। हाफिज सईद भारत में कई मामलों में वांछित है।

Edited By: Subhash Kumar @ImSubhashojha
Published : Jan 10, 2024 7:58 IST, Updated : Jan 10, 2024 8:44 IST
हाफिज सईद।
Image Source : PTI हाफिज सईद।

साल 2008 में हुए मुंबई आतंकवादी हमले का सरगना और  प्रतिबंधित संगठन जमात-उद-दावा के प्रमुख हाफिज सईद को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। संयुक्त राष्ट्र की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, आतंकी हाफिज सईद फिलहाल पाकिस्तान सरकार की हिरासत में है। बता दें कि बीते लंबे समय से भारत हाफिज सईद के प्रत्यर्पन की मांग कर रहा है लेकिन पाकिस्तान इस पर राजी नहीं है। 

78 साल की सजा मिली

संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी किए गए अपडेट के मुताबिक, हाफिज सईद को आतंकवाद के वित्तपोषण के सात मामलों में दोषी करार दिया गया है। दोषी पाए जाने के बाद उसे कुल 78 वर्ष के कारावास की सजा मिली है। संशोधित सूचना में कहा गया है कि सुरक्षा परिषद की 1267 अल-कायदा प्रतिबंध समिति द्वारा दिसंबर 2008 में वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया हाफिज सईद 12 फरवरी 2020 से पाकिस्तान सरकार की हिरासत में है।

कौन है हाफिज सईद?

विशेष रूप से, सईद, जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकवादी है, आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) का संस्थापक है। वह मुंबई में 26/11 के घातक हमलों का मास्टरमाइंड था और भारत में कई मामलों में वांछित था। मुहम्मद हाफ़िज़ सईद, जो अन्य आरोपों के लिए 17 जुलाई, 2019 से जेल में है, को अप्रैल 2022 में लाहौर, पाकिस्तान में एक विशेष आतंकवाद विरोधी अदालत ने "आतंकवाद के वित्तपोषण" के लिए 33 साल की जेल की सजा सुनाई थी। 2000 के दशक में संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ द्वारा आतंकवादी घोषित किए जाने के बावजूद, सईद पर लगभग दो दशकों तक न तो आरोप लगाया गया और न ही उसका प्रत्यर्पण किया गया। 

भारत ने की है प्रत्यर्पन की मांग

भारत के विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया था कि भारत ने एक विशेष मामले में हाफिज सईद के भारत प्रत्यर्पण के संबंध में पाकिस्तान सरकार को अनुरोध किया है। हाफिज सईद भारत में कई मामलों में वांछित है। वह संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादी भी करार दिया गया है। इस संबंध में, भारत ने प्रासंगिक सहायक दस्तावेजों के साथ एक अनुरोध भेजा है, जिसमें एक विशेष मामले में मुकदमे का सामना करने के लिए उसे भारत प्रत्यर्पित करने के लिए पाकिस्तान सरकार से अनुरोध किया गया है। 

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