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सिंगापुर: यौन उत्पीड़न मामले में भारतवंशी को सजा, किया ऐसा काम, पड़ेंगे 12 कोड़े

44 वर्षीय मार्क कलैवानन तमिलारासन को चार आरोपों में दोषी ठहराया गया है। इनमें गंभीर यौन उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न करने के लिए घर में घुसना, शील भंग करना और एक लोक सेवक का वेश धारण करना शामिल हैं।

Edited By: Deepak Vyas @deepakvyas9826
Published : Aug 08, 2023 11:08 IST, Updated : Aug 08, 2023 11:08 IST
सिंगापुर: यौन उत्पीड़न मामले में भारतवंशी को सजा, किया ऐसा काम, पड़ेंगे 12 कोड़े
Image Source : FILE सिंगापुर: यौन उत्पीड़न मामले में भारतवंशी को सजा, किया ऐसा काम, पड़ेंगे 12 कोड़े

Singapore: सिंगापुर में घरेलू स​हायिका पर यौन उत्पीड़न के मामले में एक भारतीय मूल के व्यक्ति को सजा सुनाई गई है। भारतीय मूल के एक व्यक्ति को 18 साल एहतियातन हिरासत में रखने की सजा सुनाई गई। स्थानीय मीडिया की एक रिपोर्ट में मंगलवार को यह जानकारी दी गई। 

4 आरोपों में ठहराया दोषी

आदतन अपराधियों से आम लोगों को बचाने के लिए उन्हें एहतियातन हिरासत में रखने की सजा सुनाई जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 44 वर्षीय मार्क कलैवानन तमिलारासन को चार आरोपों में दोषी ठहराया गया है। इनमें गंभीर यौन उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न करने के लिए घर में घुसना, शील भंग करना और एक लोक सेवक का वेश धारण करना शामिल हैं। 

2017 में नशे की हालत में घुसा था फ्लैट में

रिपोर्ट के अनुसार, वह जुलाई 2017 में नशे की हालत में एक फ्लैट में घुस गया था। वहां उसने वहां एक घरेलू सहायिका का यौन उत्पीड़न किया। इससे पहले उसने पीड़िता पर हमला भी किया था। इस घटना से पहले वह दुष्कर्म के मामले में 16 साल की जेल की सजा काटने के बाद रिहा हुआ था।

18 साल की हिरासत और 12 कोड़े मारने की सजा

उप लोक अभियोजक च्यू शिन यिंग और शेल्डन लिम ने कलैवानन को अधिकतम 20 साल की एहतियातन हिरासत में रखने की मांग की थी। अदालत ने अपने फैसले में आरोपी को 18 साल की एहतियातन हिरासत में रखने और 12 कोड़े मारने की सजा सुनाई है। 

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