Highlights
- उष्णकटिबंधीय तूफान मा-ऑन का कहर
- तूफान की रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटा
- छह बाहरी प्रांतों में सभी स्कूल बंद
Philippine Storm : उत्तरी फिलीपीन में मंगलवार को तेज हवाओं और बारिश के साथ एक उष्णकटिबंधीय तूफान आया, जिसमें कम से कम दो लोग घायल हो गए। तूफान की भयावहता को देखते हुए राष्ट्रपति ने मजबूरन राजधानी और बाहरी प्रांतों में स्कूल और सरकारी कार्यालयों को बंद कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक, उष्णकटिबंधीय तूफान मा-ऑन मंगलवार सुबह इसाबेला प्रांत के मैकोनकॉन शहर में 110 किलोमीटर (68 मील) की तेज हवाओं हवाओं के साथ 150 किलोमीटर प्रति घंटे (93 मील प्रति घंटे) की रफ्तार से टकराया।
छह बाहरी प्रांतों में सभी स्कूल बंद
हालांकि, तूफान का असल मुख्य रूप से लुजोन क्षेत्र के उत्तरी सिरे पर महसूस किया जा रहा था, लेकिन राष्ट्रपति फर्दिनांद मार्कोस जूनियर ने एहतियात के तौर पर घनी आबादी वाले राजधानी क्षेत्र और छह बाहरी प्रांतों में सभी स्कूल में कक्षाएं निलंबित कर दी हैं और सरकारी कार्यालय बंद कर दिए हैं। प्रेस सचिव ट्रिक्सी क्रूज़-एंजेल्स ने कहा, “भारी बारिश आम जनता के लिए संभावित जोखिम पैदा कर सकती है।”
500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया
कोरोना वायरस महामारी के कारण दो साल तक बंद रहे स्कूल सोमवार को खोले गए थे और तूफान के चलते अगले दिन बंद कर दिए गए। आपदा राहत बल से जुड़े अधिकारियों के अनुसार, कागायन प्रांत में तूफान के कारण पेड़ गिरने से दो ग्रामीण घायल हो गए और उन्हें अस्पताल लाया गया। कागायन और आसपास के प्रांतों में 500 से अधिक लोगों को बाढ़, भूस्खलन और ज्वार-भाटा की आशंका वाले गांवों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया गया है।
मलेशिया की शीर्ष अदालत ने भ्रष्टाचार के मामले में नजीब की सजा बरकरार रखी
मलेशिया की शीर्ष अदालत ने 1एमडीबी सरकारी निधि की लूट से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रज्जाक की दोषसिद्धि तथा उन्हें सुनाई गई 12 साल की जेल की सजा बरकरार रखी। नजीब की यह आखिरी अपील रद्द होने का मतलब है कि वह तत्काल प्रभाव से अपनी सजा काटना शुरू करेंगे। इसके साथ ही वह देश के पहले पूर्व प्रधानमंत्री हैं जो जेल जाएंगे। संघीय अदालत की पांच सदस्यीय पीठ ने कहा कि उसका सर्वसम्मति से मानना है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने सही फैसला दिया और नजीब की अपील में दम नहीं है। अदालत ने नजीब की दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की।