जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि केंद्र सरकार व राष्ट्रपति द्वारा 370 को हटाने का लिया गया फैसला सही था। कोर्ट ने इसे संविधान सम्मत बताया। शीर्ष अदालत ने इस फैसले में कहा कि अनुच्छेद 370 एक अस्थाई प्रावधान था। केंद्र सरकार ने जो भी फैसला लिया वो संविधान के अधीन और उसके दायरे में ही रहकर लिया गया है। साथ ही सुनवाई के दौरान ही कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में सितंबर 2024 तक चुनाव कराने का आदेश भी दिया है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बौखलाया पाकिस्तान
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जहां धारा 370 को लेकर अब सभी विवाद खत्म हो गए हैं। वहीं अब पाकिस्तान में इस फैसले के खिलाफ खलबली देखने को मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय में खलबली मची हुई है। पाकिस्तानी मीडिया की माने तो पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय इस बाबत सोमवार की शाम तक प्रतिक्रिया दे सकती है। इस बीच पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ट्वीट कर कहा कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के खिलाफ फैसला देकर अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है।
'अदालत ने कश्मीरियों के साथ किया धोखा'
उन्होंने कहा कि अदालत ने लाखों कश्मीरियों के बलिदान को धोखा दिया है और इस फैसले को न्याय की हत्या को मान्यता देने के तौर पर देखा जाएगा। बता दें कि जब अनुच्छेद 370 को साल 2019 में हटाया गया था, तो पाकिस्तान ने इसका विरोध किया था। कई अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी पाकिस्तान ने इसका जिक्र किया था। इस साल भारत ने जी-20 की कुछ बैठकों का आयोजन कश्मीर में भी किया था। बता दें कि इस बीच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम बिल को पेश किया है। बता दें कि इस बिल को लोकसभा में पहले ही पारित किया जा चुका है।