नई दिल्ली। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें फिर से बढ़ गई हैं। तोशखाना (उपहार) मामले में उनपर पाकिस्तान की अदालत आगामी 7 फरवरी को आरोप तय कर सकती है। अदालत ने इस मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद उन्हें आरोपी मान लिया है। अब आरोप तय होने के बाद मुकदमा शुरू हो जाएगा। ऐसे में इमरान खान की परेशानी बढ़ सकती है।
पाकिस्तान की एक अदालत ने मंगलवार सुनवाई के दौरान कहा कि तोशखाना रेफरेंस मामले में पीटीआइ प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर अभियोग लगाया जाएगा। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जफर इकबाल ने कहा कि खान को 7 फरवरी को अभ्यारोपित किया जाएगा। फिलहाल इमरान खान ने कुछ माह पहले पैर में गोली लगने के कारण आज अदालत पहुंचने में असमर्थता जाहिर की थी। उन्होंने अदालत में याचिका देकर आज की सुनवाई में पेशी से छूट की मांग की थी। उन्हें 3 नवंबर को एक रैली के दौरान गोली लग गई थी।
इमरान को 20 हजार का बांड जमा कराने का आदेश
सुनवाई के दौरान न्यायाधीश इकबाल ने पीटीआई प्रमुख इमरान खान को 20,000 रुपये के जमानत बांड जमा करने का निर्देश दिया और अगली सुनवाई में अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इस बार पेश नहीं होने पर अदालत सख्त रुख अपना सकती है। पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी) ने पिछले साल प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान विदेशी नेताओं से प्राप्त तोशखाना (उपहार) के बारे में अधिकारियों को गुमराह करने के आरोप में खान को अयोग्य घोषित कर दिया था। तब से वह संसद सदस्य भी नहीं रह गए हैं। 4 अगस्त, 2022 को खान के खिलाफ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट (पीडीएम) द्वारा संदर्भ दिया गया था। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान मुकदमे को चलाने की अनुमति दे दी है।