Sunday, December 22, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. विदेश
  3. एशिया
  4. Pakistan News: मरियम नवाज को कोर्ट से बड़ी राहत, करप्शन के मामले में किया बरी

Pakistan News: मरियम नवाज को कोर्ट से बड़ी राहत, करप्शन के मामले में किया बरी

Pakistan News: इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PMLN) की उपाध्यक्ष मरियम नवाज को गुरुवार को करप्शन के एक मामले में बरी कर दिया।

Edited By: Akash Mishra @Akash25100607
Published : Sep 29, 2022 22:01 IST, Updated : Sep 29, 2022 22:01 IST
PML-N Vice President Maryam Nawaz Sharif(File Photo)
Image Source : ANI PML-N Vice President Maryam Nawaz Sharif(File Photo)

Pakistan News: इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PMLN) की उपाध्यक्ष मरियम नवाज को बृहस्पतिवार को भ्रष्टाचार के एक मामले में बरी कर दिया। इसे सत्तारूढ़ PMLN के लिए एक बड़ी कानूनी जीत के रूप में देखा जा रहा है। गुरुवार के फैसले ने मरियम के चुनाव लड़ने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। अदालत ने कहा कि एवेनफील्ड मामले में मरियम और नवाज शरीफ पर लगे इनकम से ज्यादा संपत्ति के आरोप साबित नहीं हुए हैं। 

लंदन में फ्लेट की खरीद का है मामला

भ्रष्टाचार-निरोधक अदालत(Anti-Corruption Court) ने 2018 में मरियम को ‘अपने पिता की संपत्तियों को छिपाने में सहायक’ होने का दोषी पाए जाने के बाद सात साल की सजा सुनाए जाने के साथ ही 20 लाख पाउंड का जुर्माना भी लगाया था। नवाज शरीफ को एवेनफील्ड मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई थी। दोषी ठहराए जाने के चलते मरियम (48) के चुनाव लड़ने पर रोक थी। एवेनफील्ड मामला लंदन में पार्क लेन के एवेनफील्ड हाउस में चार भव्य फ्लैट की खरीद से जुड़ा है। राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (NAB) ने शरीफ पर अपनी इनकम के ज्ञात स्रोतों से ज्यादा पैसे से फ्लैट खरीदने का आरोप लगाया था। शरीफ परिवार ने किसी भी तरह की गड़बड़ी के आरोप को खारिज कर दिया था। हालांकि, वे यह नहीं दिखा सके कि फ्लैटों के लिए पैसा कहां से आया था। 

आरोपों को साबित करने में विफल रहा NAB 

हाई कोर्ट ने मरियम और उनके पति मुहम्मद सफदर की उस अपील को स्वीकार कर लिया, जिसमें जुलाई 2018 में एवेनफील्ड संपत्ति मामले में भ्रष्टाचार निरोधक अदालत द्वारा सुनाई गई उनकी सजा को चुनौती दी गई थी। अपील पर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति आमेर फारूक और न्यायमूर्ति मोहसिन अख्तर कयानी की पीठ ने कहा कि जांच अधिकारी की राय पर साक्ष्य के तौर पर विचार नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति कयानी ने कहा, ‘‘संयुक्त जांच दल ने कोई तथ्य पेश नहीं किया, इसके बजाय केवल सूचना एकत्र की।’’ सुनवाई पूरी होने पर पीठ ने कहा कि मामले में अभियोजक एनएबी भ्रष्टाचार के आरोपों को साबित करने में विफल रहा। फैसले के बाद मरियम ने अदालत के बाहर कहा कि उन्हें आरोपों से बरी किया गया है। 

Latest World News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। Asia News in Hindi के लिए क्लिक करें विदेश सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement