इस्लामाबाद : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी गोपनीय राजनयिक दस्तावेज कथित तौर पर लीक करने से जुड़े मामले में 10 अक्टूबर तक जेल में रहेंगे। एक विशेष अदालत ने इस मामले में उनकी न्यायिक हिरासत को तीसरी बार बढ़ा दिया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के प्रमुख इमरान खान को पिछले महीने शासकीय गोपनीयता अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था। खान और कुरैशी दोनों पर पिछले साल मार्च में अमेरिका में वाशिंगटन स्थित पाकिस्तानी दूतावास द्वारा भेजे गए एक राजनयिक दस्तावेज के गायब होने के संबंध में देश के गोपनीय कानून के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। न्यायाधीश अबुल हसनत जुल्करनैन ने उच्च सुरक्षा वाली अटक जेल के अंदर सुनवाई की।
अटक जेल में बंद हैं इमरान
इमरान खान को पांच अगस्त को तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में दोषसिद्धि के बाद से अटक जेल में रखा गया है। इस मामले पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 29 अगस्त को उनकी सज़ा को निलंबित कर दिया था, लेकिन वह राजनयिक दस्तावेज मामले में जेल में बंद हैं। सुनवाई के बाद अदालत ने जांच पूरी करने के लिए उनकी न्यायिक हिरासत को 10 अक्टूबर तक बढ़ा दिया। यह तीसरी बार है जब खान की न्यायिक हिरासत को बढ़ाया गया है। उनकी न्यायिक हिरासत को 13 सितंबर को 26 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया था। उनकी पिछली 14 दिन की हिरासत की अवधि आज खत्म हो गई।
कुरैशी के हाथों में हथकड़ी
कुरैशी को इस्लामाबाद में संघीय न्यायिक परिसर में विशेष अदालत के सामने पेश किया गया। दो बार के पूर्व विदेश मंत्री को जब अदालत लाया गया तब उनके हाथों में हथकड़ी लगी थी। अदालत के अधिकारियों ने बताया कि मामले में उनकी न्यायिक हिरासत भी 10 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। पूर्व विदेश मंत्री कुरैशी (67) को सरकारी गोपनीयता अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था। उन पर आरोप है कि उनके विदेश मंत्री रहने के दौरान अमेरिका में पाकिस्तानी दूतावास द्वारा विदेश कार्यालय को भेजे गए दस्तावेज की उन्होंने गोपनीयता बरकरार नहीं रखी। कानून मंत्रालय के मुताबिक, सुरक्षा कारणों से विशेष अदालत की सुनवाई अटक जेल में हो रही है। सुनवाई से पहले जेल के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी।
हमने कोई अपराध नहीं किया-कुरैशी
अदालत के बाहर मीडिया से बात करते हुए, कुरैशी ने कहा कि पीटीआई नेतृत्व को उन अपराधों के लिए दंडित किया जा रहा है जो उन्होंने किए ही नहीं हैं। उन्होंने कहा, "(हमारा) विवेक संतुष्ट है, इरादे साफ हैं। (हम) बेगुनाह हैं। अल्लाह दिल बदल सकते हैं और फैसले पलट सकते हैं।" यह पूछे जाने पर कि अगर उनकी पार्टी को चुनाव लड़ने नहीं दिया गया तो क्या होगा, पीटीआई के उपाध्यक्ष ने कहा कि तब चुनाव "अर्थहीन" हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर पीटीआई चुनाव नहीं लड़ती है तो चुनाव की कोई अहमियत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अगर पारदर्शी चुनाव नहीं हुए तो देश को अपूरणीय क्षति होगी। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को अधिकारियों को आदेश दिया था कि खान को रावलपिंडी की अदियाला जेल में स्थानांतरित किया, लेकिन अभी तक इस पर कार्रवाई नहीं की गई है। (इनपुट-भाषा)