Thursday, November 21, 2024
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पाकिस्तान की अदालत ने पूर्व पीएम इमरान खान को दी बड़ी राहत, सरकार की इस अधिसूचना को कर दिया रद्द

इस्लामाबाद कोर्ट ने एक मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने पाकिस्तान सरकार की उस अधिसूचना को रद कर दिया है, जिसमें उनपर गोपनीय दस्तावेजों को लीक करने के आरोप में जेल में ही मुकदमे की सुनवाई करने की अधिसूचना जारी की हई थी।

Edited By: Dharmendra Kumar Mishra @dharmendramedia
Published on: November 22, 2023 7:51 IST
इमरान खान, पाकिस्तान के पूर्व पीएम।- India TV Hindi
Image Source : AP इमरान खान, पाकिस्तान के पूर्व पीएम।

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर इस्लामाबाद कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। गोपनीय दस्तावेजों से जुड़े मामले में कोर्ट ने इमरान खान को बड़ी राहत देते हुए पाकिस्तान की सरकार को झटका दे दिया है। अपने फैसले में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ कथित तौर पर गोपनीय दस्तावेज लीक करने से जुड़े मामले की सुनवाई जेल में करने की सरकार की आधिकारिक अधिसूचना को अमान्य घोषित कर दिया। इस मामले में इमरान खान ने कोर्ट की शरण ली थी। 
 
मामले पर सुनवाई करते हुए दो सदस्यीय पीठ ने पूर्व प्रधानमंत्री की अपील पर अपना फैसला जारी किया। इमरान खान ने इस मामले में एकल पीठ के फैसले को चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने पूर्व में, रावलपिंडी स्थित अडियाला जेल में सुनवाई के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान (71) की अपील को खारिज कर दिया था। इमरान खान 26 सितंबर से अडियाला जेल में बंद हैं। उन्हें अटक की जिला जेल से वहां स्थानांतरित किया गया है। इससे पहले, न्यायमूर्ति मियांगुल हसन औरंगजेब और न्यायमूर्ति समन रफत इम्तियाज की पीठ ने एकल पीठ के आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई की और फैसला सुरक्षित रख लिया था।

इमरान खान पर चल रहे हैं 150 से अधिक मुकदमे

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री पर पूरे देश में 150 से अधिक मुकदमे चल रहे हैं। इनमें भ्रष्टाचार से लेकर, सेना के खिलाफ विद्रोह, देश द्रोह, हत्या, डकैती, आतंकवाद जैसी गंभीर धाराओं में दर्ज किए गए मुकदमे शामिल हैं। भ्रष्टाचार से ही जुड़े तोशाखाना मामले में वह जेल की सजा काट रहे हैं। उन पर सेना के भवनों पर हमले कराने का भी आरोप है।  
 (भाषा) 
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