इस्लामाबाद: पाकिस्तान सरकार जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी पर राज्य विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता के आरोप में प्रतिबंध लगाएगी। सरकार ने सोमवार को यह जानकारी दी। ‘द न्यूज इंटरनेशनल’ की खबर के अनुसार, सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने कहा कि संघीय सरकार ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व सत्तारूढ़ पार्टी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है।
PTI के खिलाफ हैं सबूत
तरार ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर प्रतिबंध लगाने के लिए स्पष्ट सबूत उपलब्ध हैं और सरकार पार्टी के खिलाफ कार्यवाही शुरू करेगी। उच्चतम न्यायालय के आरक्षित सीट मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और खान को गैर कानूनी शादी के मामले में राहत देने की पृष्ठभूमि में सरकार का यह निर्णय आया है। उन्होंने कहा कि विदेशी फंडिंग मामला, 9 मई के दंगे, सिफर प्रकरण और अमेरिका में पारित प्रस्ताव को देखते हुए हमारी सरकार मानना है कि पीटीआई पर प्रतिबंध लगाने के लिए लिए ये बहुत विश्वसनीय सबूत हैं।
आर्टिकल 6 लगाने का ऐलान
पाकिस्तान सरकार ने पीटीआई पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही इमरान खान, पूर्व राष्ट्रपति आरिफ अल्वी और पूर्व उप सभापति कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने का भी ऐलान किया है। आर्टिकल 6 के तहत मामले में मौत की सजा हो सकती है। इससे उनके भविष्य में चुनाव लड़ने पर भी संकट हो सकता है। इमरान खान पर आतंकवाद के आरोप में नए मामले भी दर्ज किए गए हैं।
'आतंकवादी जैसी हैं हरकतें'
बता दें कि, हाल ही में पाकिस्तान की एक आतंकवाद रोधी अदालत ने बड़ी टिप्पणी की थी। अदालत ने कहा था कि 9 मई की हिंसा से जुड़े मामले में जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की हरकतें एक ‘‘आतंकवादी’’ के समान थीं। अदालत ने यह भी कहा था कि उन्होंने अपनी रिहाई के लिए दबाव बनाने के वास्ते पार्टी नेताओं को सैन्य प्रतिष्ठानों, सरकारी संपत्तियों और पुलिस अधिकारियों पर हमला करने का काम सौंपा।
यह भी पढ़ें:
अमेरिका में क्यों इतनी आसानी से मिल जाते हैं हथियार, जानिए कैसे गन कल्चर ने ली है लाखों लोगों की जान
डोनाल्ड ट्रंप की रैली में जिस समर्थक की मौत हुई, वह कौन था? परिवार को बचाते हुए दी जान