Saturday, November 16, 2024
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पाकिस्तान को मिला नया प्रधानमंत्री, अब अनवारुल हक काकर संभालेंगे कमान, राष्ट्रपति ने दिया था अल्टीमेटम

पाकिस्तान में शहबाज सरकार द्वारा इस्तीफा देने के बाद नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर दी गई है। अनवारुल हक काकर अब इस नई भूमिका को निभाने वाले हैं। बता दें कि अनवारुल बलूचिस्तान के रहने वाले हैं।

Written By: Avinash Rai
Updated on: August 12, 2023 18:01 IST
 Pakistan gets new Prime Minister after President ultimatum Anwarul Haq Kakar will take charge- India TV Hindi
Image Source : ANI पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकर

नई दिल्ली: पाकिस्तान में शहबाज शरीफ सरकार द्वारा इस्तीफा दे दिया गया है। इस बीच शनिवार को कार्यवाहक सरकार का गठन कर दिया गया है। सरकार और विपक्षी दलों के बीच कार्यवाहक प्रधानमंत्री को लेकर अनवारुल हक काकर के नाम पर सहमति बनी है। बता दें कि अनवारुल बलूचिस्तान के रहने वाले हैं। इससे पूर्व पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने शहबाज शरीफ और विपक्ष के निवर्तमान नेता राजा रियाज को कार्यवाहक प्रधानमंत्री के नाम को शनिवार तक तय करने को लेकर निर्देश जारी किया था। बता दें कि अनवर के नाम पर दोनों ही नेताओं के बीच सहमति बन गई है। 

9 अगस्त को भंग हो गई थी नेशनल असेंबली

अनवारुल हक काकर के आज ही शपथ लेने की संभावना है। अनवारुल बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सीनेटर हैं। बता दें कि 9 अगस्त को पाकिस्तान में नेशनल असेंबली भंग हो गई थी। इसके बाद नए कार्यवाहक प्रधानमंत्री के नाम को तय करने के लिए शहबाज शरीब और राजा रियाज ने कई बार बैठक की। शहबाज शरीफ ने कल इस्लामाबाद में कहा था कि वह और राजा रियाज 12 अगस्त तक इस पद के लिए आपस में रजामंदी कर लेंगे। उन्होंने कहा कि कार्यवाहक पीएम को चुनने को लेकर अंतिम फैसला लेने से पहले गठबंधन के साझेदारों से भी चर्चा की जाएगी और उन्हें विश्वास में लिया जाएगा। 

क्या कहता है पाकिस्तान का संविधान

बता दें कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने शहबाज शरीफ और राजा रियाज को एक खत लिखकर निर्देश दिया था कि अनुच्छेद 224 के तहत नेशनल असेंबली भंग करने के तीन दिन के भीतर की नए कार्यवाहक प्रधानमंत्री का नाम तय करना होगा। बता दें कि पाकिस्तान के संविधान के मुताबिक नेशनल असेंबल के भंग होने पर प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता को 3 दिन के अंदर ही कार्यवाहक प्रधानमंत्री के पद के नाम पर सहमति बनानी होती है। यदि दोनों नेताओं के बीच सहमति बन जाती है तो मामला संसदीय समिति के पास भेजा जाता है। इसके बाद निर्वाचन आयोग नए कार्यवाहक प्रधानमंत्री का नाम तय करता है। 

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