पाकिस्तान में जहां पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई है तो वहीं पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को भी साइफर मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद पाकिस्तान चुनाव आयोग ने शनिवार को पांच साल के लिए उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया है और उनके चुनाव लड़ने पर बैन लगा दिया है। बता दें कि उनकी अयोग्यता 8 फरवरी के आम चुनावों से पांच दिन पहले ही घोषित की गई है। पाकिस्तान चुनाव आयोग ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसके मुताबिक पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को 'द स्टेट बनाम इमरान अहमद खान नियाजी और मखदूम शाह महमूद क़ुरैशी' मामले में विशेष अदालत के द्वारा 30 जनवरी को आए फैसले के आधार पर अयोग्य घोषित किया गया है।
बता दें कि 30 जनवरी को आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत एक विशेष अदालत ने सिफर मामले में पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरेशी दोनों को 10 साल जेल की सजा सुनाई थी और फिर अब उनके चुनाव लड़ने पर भी बैन लगा दिया गया है।
पूर्व विदेश मंत्री नहीं लड़ सकेंगे चुनाव
"शाह महमूद क़ुरैशी पर कई दंडनीय धाराएं लगाई गई हैं और उन्हें कई आरोपों में दोषी ठहराया गया है। धारा 34 पीपीसी के साथ पठित धारा 5(3)(ए) के तहत उन्हें दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई है। इसी के साथ एक अन्य आरोप में उन्हें 10 साल की अवधि के लिए कठोर कारावास से दंडित किया गया है। एआरवाई न्यूज ने ईसीपी आदेश का हवाला देते हुए बताया।
आदेश में कहा गया है कि शाह महमूद क़ुरैशी को पाकिस्तान संविधान के अनुच्छेद 63(1)(एच) के तहत अयोग्य घोषित कर दिया गया है। परिणामस्वरूप, पीटीआई उपाध्यक्ष को जनरल चुनाव लड़ने से रोक दिया गया है। 2024 के चुनाव और बाद में पांच साल की अवधि के लिए वे कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। संघीय जांच एजेंसी के आरोप पत्र के अनुसार, सिफर मुद्दे में एक राजनयिक दस्तावेज शामिल है जिसे इमरान पर वापस न करने का आरोप है। पीटीआई ने कहा कि अखबार में इमरान को प्रधानमंत्री पद से हटाने की संयुक्त राज्य अमेरिका की धमकी भी शामिल है।