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इमरान खान की पार्टी PTI समर्थित एसाईसी को लेकर पाकिस्तान निर्वाचन आयोग ने सुनाया बड़ा फैसला, जानें क्या होगा इसका असर

इमरान खान की पार्टी पीटीआई समर्थित एसआईसी को लेकर पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। निर्वाचन आयोग ने पार्टी के गैर मुस्लिमों को शामिल करने के खिलाफ प्रावधानों को असंवैधानिक बताया है।

Edited By: Dharmendra Kumar Mishra @dharmendramedia
Published : Jun 23, 2024 12:26 IST, Updated : Jun 23, 2024 12:26 IST
इमरान खान, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री।
Image Source : AP इमरान खान, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री।

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई समर्थित एसआईसी को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। निर्वाचन आयोग ने उच्चतम न्यायालय में दाखिल किये गए जवाब में कहा है कि इमरान खान की पार्टी पीटीआई समर्थित सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल (एसआरसी) आरक्षित सीटों के लिए पात्र नहीं है। मीडिया में आई खबरों से यह जानकारी मिली। पाकिस्तान निर्वाचन आयोग ने शनिवार को उच्चतम न्यायालय में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की उस याचिका का जवाब दाखिल किया, जिसमें एसआईसी ने आम चुनाव के बाद नेशनल असेंबली और प्रांतीय विधानसभाओं में महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित सीटों पर उसके दावे को खारिज किए जाने के खिलाफ याचिका दायर की थी।

पाकिस्तानी चैनल ‘जियो न्यूज’ की खबर के मुताबिक, निर्वाचन आयोग ने कहा कि एसआईसी को आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की जा सकतीं क्योंकि पार्टी ने 24 दिसंबर की समय सीमा तक आरक्षित सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची नहीं सौंपी थी। एसआईसी को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (71) की तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी का समर्थन प्राप्त है। आयोग ने कहा कि एसआईसी के नियमों के अनुसार, कोई गैर-मुस्लिम व्यक्ति पार्टी का हिस्सा नहीं हो सकता। उसने कहा, ''एसआईसी के नियमों के अनुसार, कोई गैर-मुस्लिम व्यक्ति पार्टी का सदस्य नहीं बन सकता।

गैर मुस्लिमों के विरुद्ध प्रावधान को बताया असंवैधानिक

एसआईसी के नियमों में गैर-मुस्लिमों को शामिल करने के विरुद्ध प्रावधान असंवैधानिक है। एसआईसी महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित सीटों की हकदार नहीं है।'' आयोग ने कहा कि पाकिस्तान में हुए आम चुनाव के बाद निर्दलीय उम्मीदवार एसआईसी में शामिल हो गए थे, जिसके बाद निर्वाचन आयोग ने पार्टी को आरक्षित सीटें आवंटित नहीं करने का फैसला किया था और बाद में पेशावर उच्च न्यायालय ने भी यह फैसला बरकरार रखा था। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में 70 आरक्षित सीटें हैं और अन्य 156 सीटें चार प्रांतीय विधानसभाओं में हैं। (भाषा) 

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