Sunday, January 11, 2026
Advertisement
  1. Hindi News
  2. विदेश
  3. एशिया
  4. नवाज शरीफ को बहुत बड़ी राहत! पाकिस्तान की कोर्ट ने अल-अजीजिया करप्शन केस में बरी किया

नवाज शरीफ को बहुत बड़ी राहत! पाकिस्तान की कोर्ट ने अल-अजीजिया करप्शन केस में बरी किया

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बड़ी राहत देते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें अल-अजीजिया स्टील मिल भ्रष्टाचार मामले में बरी कर दिया

Edited By: Vineet Kumar Singh @VickyOnX
Published : Dec 12, 2023 10:48 pm IST, Updated : Dec 12, 2023 10:48 pm IST
Nawaz Sharif, Al-Azizia corruption case, Pakistan, Pakistan News- India TV Hindi
Image Source : AP FILE पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ।

इस्लामाबाद: इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंगलवार को पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज के सुप्रीमो और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अल-अजीजिया स्टील मिल भ्रष्टाचार मामले में बरी कर दिया। कोर्ट के इस फैसले से आगामी चुनावों में शरीफ के अपनी पार्टी का नेतृत्व करने के रास्ते में एक बड़ी कानूनी अड़चन दूर हो गई है। 73 साल के शरीफ को भ्रष्टाचार निरोधक अदालत ने दिसंबर 2018 में सात साल की जेल की सजा सुनाई थी और उन पर भारी जुर्माना लगाया था। अदालत ने शरीफ की यह दलील स्वीकार नहीं की थी कि 2001 में उनके पिता द्वारा सऊदी अरब में स्थापित स्टील मिल से उनका कोई लेना-देना नहीं था।

एवेनफील्ड केस में पहले ही बरी हो चुके हैं शरीफ

बता दें कि PML-N चीफ को एवेनफील्ड मामले में पहले ही बरी कर दिया गया था, जिसमें उन्हें जुलाई 2018 में दोषी ठहराया गया था और 10 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। उन्हें भ्रष्टाचार के एक अन्य मामले में भी राहत मिली, जिसमें उन्हें 2018 में कोर्ट द्वारा निर्दोष करार दिया गया था, लेकिन बरी किए जाने को राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (NAB) द्वारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियांगुल हसन औरंगजेब की पीठ ने राष्ट्रीय जवाबदेही निगरानी संस्था NAB द्वारा दर्ज एक मामले में 2018 में भ्रष्टाचार विरोधी अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के खिलाफ अपील पर सुनवाई की।

‘हमें बताएं कि आपके पास क्या सबूत हैं?’

बेंच ने कहा,‘अभियोजन पक्ष एक भी सबूत पेश नहीं कर सका। इसलिए, सबूत का बोझ आरोपी पर नहीं डाला जा सकता।’ चीफ जस्टिस ने पूछा कि NAB अभियोजक सबूत पेश करने में नाकाम क्यों रहे। उन्होंने कहा,‘आप अभियोजक थे। हमें बताएं कि आपके पास क्या सबूत हैं? हमें बताएं कि आपने किस आधार पर सबूत का बोझ आरोपी पर डाला।’ NAB ने मामले को फिर से सुनवाई के लिए निचली अदालत में वापस भेजने के का अनुरोध किया लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। सुनवाई के समय पूर्व प्रधानमंत्री मौजूद थे। इसी बेंच ने 29 नवंबर को एवेनफील्ड भ्रष्टाचार मामले में शरीफ को बरी कर दिया था।

3 बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं शरीफ

कोर्ट के इस फैसले के साथ शरीफ को सभी 3 मामलों से बरी कर दिया गया है, जिसमें एवेनफिल्ड केस, फ्लैगशिप केस और अल-अजीजिया केस शामिल है। पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ द्वारा 1999 में शरीफ की सरकार को गिराने और उनके परिवार को देश से बाहर भेजने के बाद मिल की स्थापना के समय शरीफ सऊदी अरब में निर्वासन में रह रहे थे। शरीफ के बेटे हुसैन नवाज मिल के प्रशासनिक प्रमुख थे। शरीफ, एकमात्र पाकिस्तानी राजनेता हैं जो रिकॉर्ड 3 बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। वह फरवरी 2024 में होने वाले आम चुनावों में अपनी पार्टी का नेतृत्व करने के लिए अक्टूबर में देश लौट आए। (भाषा)

Latest World News

Google पर इंडिया टीवी को अपना पसंदीदा न्यूज सोर्स बनाने के लिए यहां
क्लिक करें

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। Asia से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें विदेश

Advertisement
Advertisement
Advertisement