इस्लामाबादः पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग (ईसीपी) ने बृहस्पतिवार को पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बड़ा झटका दिया है। आयोग ने नवाज की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार की जीत की अधिसूचना रोकने की मांग की थी। आयोग ने नवाज की इस मांग को खारिज कर दिया है। मीडिया में प्रकाशित एक रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गयी है। बता दें कि नवाज शरीफ पंजाब प्रांत के एक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़े थे और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) द्वारा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार से हार गये थे।
‘एआरवाई न्यूज’ की रिपोर्ट के अनुसार, मुख्य निर्वाचन आयुक्त सिकंदर सुल्तान राजा की अध्यक्षता में पाकिस्तान निर्वाचन आयोग (ईसीपी) की दो-सदस्यीय पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए अनुरोध खारिज कर दिया और नवाज शरीफ के वकील को फिर से आवेदन दाखिल करने का निर्देश दिया। पीटीआई-समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार शहजादा गुस्ताप खान ने एनए-15 मनसेहरा सीट पर 105,249 मतों के साथ जीत हासिल की, जबकि तीन बार के पूर्व प्रधानमंत्री और पीएमएल-एन सुप्रीमो नवाज शरीफ 80,382 मत हासिल कर दूसरे स्थान पर रहे।
नवाज शरीफ ने दी थी अधिसूचना को चुनौती
रिपोर्ट के मुताबिक, निर्वाचन क्षेत्र में हार के बाद नवाज शरीफ ने गुस्ताप की जीत की अधिसूचना को चुनौती दी। ‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ अखबार की एक रिपोर्ट के अनुसार, निर्वाचन अधिकारी ने ईसीपी को सौंपी गई रिपोर्ट में कहा कि निर्वाचन क्षेत्र का परिणाम फॉर्म 45 के अनुसार संकलित किया गया था। नवाज शरीफ के वकील ने बृहस्पतिवार को चुनाव निकाय से अपने मुवक्किल की याचिका खारिज नहीं करने का आग्रह किया, जिस पर ईसीपी ने उन्हें फिर से अर्जी दायर करने का निर्देश दिया। (भाषा)