यरुशलम: इजरायल और हमास के बीच जारी जंग के दौरान इजरायली सांसदों ने एक कानून पारित किया है। इजरायली सांसदों ने ऐसा कानून पारित किया है जो संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी को गाजा के लोगों की सहायता करने पर रोक लगाता है। इस कानून के चलते अब गाजा में सहायता पहुंचाने वाली संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के काम में बाधा पहुंचेगी। कानून के पारित होने से अब संयुक्त राष्ट्र की मुख्य एजेंसी गाजा के लोगों को मदद नहीं पहुंचा सकेगी। पास हुए कानून के तहत फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी (UNRWA) का इजरायल के भीतर कोई भी गतिविधि करना प्रतिबंधित होगा। हालांकि, यह प्रतिबंध तुरंत प्रभावी नहीं होगा।
इजरायल करता रहा है आलोचना
इजरायल UNRWA के पक्ष में कभी नहीं रहा है और इसकी आलोचना करता रहा है। अब जो कानून पास हुआ है उसके पक्ष में 92 और विपक्ष में 10 वोट पड़े हैं। इजरायल के इस कदम से अब तो यह साफ हो गया है कि आने वाले दिनों में गाजा के लोगों को मदद मिलनी मुश्किल हो जाएगी। UNRWA की प्रवक्ता जूलियट टौमा ने इजरायल के इस कदम की निंदा की है। उन्होंने इसे अपमानजनक बताते हुए कहा कि इससे गाजा और वेस्ट बैंक के कई हिस्सों में मानवीय अभियान पर असर पड़ेगा।
क्या है UNRWA
UNRWA संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है, जो इजरायल-फलस्तीन संकट को कम करने के लिए अहम मुद्दों पर काम करती है। यह युद्धग्रस्त गाजा में मानवीय मदद पहुंचा रही है। लोगों को यह एजेंसी आश्रय, स्वास्थ्य देखभाल के साथ ही अन्य मदद प्रदान करती है। फलस्तीन के लिए संयुक्त राष्ट्र के इस निकाय को 1949 में बनाया गया था।
पकड़े गए हमास के आतंकी
इस बीच यहां यह भी बता दें कि, हमास के खिलाफ जंग लड़ रही इजरायली सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा के कमाल अदवान अस्पताल में छापेमारी के दौरान लगभग 100 संदिग्ध हमास आतंकवादियों को पकड़ा है। (एपी)
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