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Dubai: ऑनलाइन गाली-गलौज, अश्लील इशारे करना पड़ेगा भारी, 1 करोड़ तक लग सकता है जुर्माना

Dubai: दुबई के पब्लिक प्रॉसिक्यूशन ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी कि इसका उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जा सकता है या जेल हो सकती है।

Edited By: Malaika Imam
Updated on: August 16, 2022 20:19 IST
Social Media- India TV Hindi
Image Source : PIXABAY Social Media.

Highlights

  • निवासी नहीं कर सकते ऑनलाइन अपमान
  • 500,000 दिरहम का लग सकता है जुर्माना
  • उल्लंघन करने वालों को जेल भी हो सकती है

Dubai: दुबई में रहने वाले लोगों के लिए एक फरमान जारी किया गया है। दुबई पब्लिक प्रॉसिक्यूशन (Dubai Public Prosecution) ने आज मंगलवार को कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या ऑनलाइन किसी का भी अपमान करने पर निवासियों पर 500,000 दिरहम यानी 1.07 करोड़ रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है।

दुबई के पब्लिक प्रॉसिक्यूशन ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी कि इसका उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जा सकता है या जेल हो सकती है। वीडियो को असिस्टेंट चीफ प्रोसिक्यूटर, डीरा प्रोसिक्टूर, खालिद हसन अल मुतावा ने पोस्ट किया है।

यूएई पैनेल कोड के आर्टिकल 373 के मुताबिक, F-शब्द को कहना या इस्तेमाल करना अपराध माना जाता है। वहीं, दुबई में सार्वजनिक रूप से मिडिल फिंगर यानी मध्यमा उंगली दिखना भी अपराध की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि खाड़ी देश में इसे 'अश्लील इशारा' माना जाता है। 

Burj Khalifa during the New Years Eve celebration in Dubai

Image Source : PTI
Burj Khalifa during the New Years Eve celebration in Dubai

युवक को 10,000 दिरहम जुर्मना भरने का निर्देश

सोशल मीडिया या ऑनलाइन के साथ निजी जिंदगी में इसके इस्तेमाल पर परहेज करने को कहा जाता है। इन नियमों का उल्लंघन करने वालों को जुर्माने के रूप में 10,000 दिरहम यानी 1.07 करोड़ रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। हाल ही में एक युवक ने व्हाट्सएप पर अपने एक साथी को इस अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल करते हुए एक वॉइस मैसेज भेजा था। इसके लिए उसे 10,000 दिरहम यानी 2 लाख 16 हजार रुपये जुर्माना भरने का निर्देश दिया गया।

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