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सिंगापुर में नशीले पदार्थ की तस्करी के दोषी को मिली फांसी, दो हफ्ते में ऐसी सजा का तीसरा मामला

सिंगापुर में मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में एक शख्स को मौत की सजा दी गई। इस सजा के तहत उस शख्स को फांसी पर लटका दिया गया।

Published : Aug 03, 2023 13:42 IST, Updated : Aug 03, 2023 13:42 IST
सिंगापुर में नशीले पदार्थ की तस्करी के दोषी को मिली फांसी, दो हफ्ते में ऐसी सजा का तीसरा मामला
Image Source : FILE सिंगापुर में नशीले पदार्थ की तस्करी के दोषी को मिली फांसी, दो हफ्ते में ऐसी सजा का तीसरा मामला

Singapore: दक्षिण पूर्वी एशियाई देश सिंगापुर में नशीले पदार्थों की तस्करी के दोषी को फांसी पर लटका दिया गया है। सिंगापुर ने मादक प​दार्थों की तस्करी के जुर्म में गुरुवार को एक कैदी को फांसी की सजा दी। सिंगापुर में पिछले दो सप्ताह में फांसी दिए जाने का तीसरा मामला है। केंद्रीय स्वापक ब्यूरो ने एक बयान में बताया कि सिंगापुरी नागरिक 39 वर्षीय मोहम्मद शालेह अब्दुल लतीफ को कानून के तहत उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद चांगी जेल में फांसी पर लटकाया गया। 

2019 में सुनाई गई थी मौत की सजा

बयान में कहा गया है कि उसे 54 ग्राम हेरोइन की तस्करी करने के जुर्म में 2019 में मौत की सजा सुनाई गई थी। उसकी अपील पिछले साल खारिज की गई। देश में सरकार से मादक पदार्थ संबंधी अपराधों में मौत की सजा न देने की अपील की गई,  लेकिन इसके बावजूद लतीफ को फांसी दी गई। सिंगापुर में कोविड-19 महामारी के कारण दो साल के अंतराल के बाद मार्च 2022 में फांसी की सजा देनी फिर से शुरू की गई। इस साल फांसी दिए जाने का यह पांचवां और मादक पदार्थ संबंधी अपराध में फांसी देने का 16वां मामला है।

इससे पहले सिंगापुर में 45 वर्षीय महिला को हेरोइन की तस्करी के आरोप में शुक्रवार को फांसी की सजा सुनाई गई थी। सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, यह लगभग दो दशकों में पहला मौका था देश में किसी महिला कैदी को पहली बार फांसी दी गई।

सिंगापुर के सेंट्रल नारकोटिक्स ब्यूरो (सीएनबी) ने फांसी दिए जाने के कुछ घंटों बाद जारी एक बयान में कहा था कि 45 वर्षीय सिंगापुर की सरिदेवी जमानी को शुक्रवार को चांगी जेल में मौत की सजा दे दी गई। जामानी को 2018 में 31 ग्राम हेरोइन रखने का दोषी ठहराए जाने के बाद अनिवार्य मौत की सजा सुनाई गई थी।

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