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पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को बड़ा झटका, अदालत के इस फैसले से अब जेल से निकलना होगा मुश्किल

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अवैध निकाह मामले में मिली सजा को निलंबित करने की मांग वाली इमरान की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अदालत के इस फैसले से अब इमरान खान का जल्द जेल से बाहर आ पाना मुश्किल लगने लगा है।

Edited By: Dharmendra Kumar Mishra @dharmendramedia
Published on: June 27, 2024 17:53 IST
इमरान खान, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री।- India TV Hindi
Image Source : REUTERS इमरान खान, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री।

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। एक जिला अदालत ने बृहस्पतिवार को इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्हें अवैध निकाह मामले में मिली सजा को निलंबित करने का अनुरोध किया गया था। इससे अब इमरान खान का जेल से जल्द बाहर आ पाना मुश्किल लग रहा है। बता दें कि दंपति को जिला और सत्र न्यायालय ने तीन फरवरी को मामले में सात-सात साल कारावास और 50-50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी।

इस मामले को आमतौर पर इद्दत मामले के तौर पर जाना जाता है। इद्दत वह अवधि होती है जो मुस्लिम महिला को पति के निधन या तलाक के बाद दूसरी शादी करने से पहले बितानी होती है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश अफजल मजोका ने मामले की सुनवाई करने के बाद फैसला मंगलवार को सुरक्षित रख लिया था। न्यायाधीश ने खचाखच भरे अदालत कक्ष में बृहस्पतिवार को फैसला सुनाया कि दंपति की ओर से दाखिल याचिका खारिज की जाती है। इस फैसले से रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद दंपति की रिहाई की कोशिशों को झटका लगा है।

इमरान पर दर्ज हैं कई मुकदमे

पूर्व प्रधानमंत्री खान (71) के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं जबकि उनकी पत्नी बुशरा (49) भी कई मुकदमों का सामना कर रही हैं। अवैध निकाह मामला बुशरा बीबी के पूर्व पति खानवार मनेका ने नवंबर 2023 में दर्ज कराया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि बुशरा ने अनिवार्य इद्दत की मुद्दत को पूरा किए बिना ही खान से निकाह कर लिया। मनेका ने खान और बुशरा के निकाह को अमान्य करने की अपील की। खान और बुशरा बीबी ने 2018 में निकाह किया था। बुशरा, इमरान खान की तीसरी पत्नी हैं। (भाषा) 

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