Thursday, January 09, 2025
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पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को मिली बड़ी राहत, अदालत ने हत्या के मामले में अग्रिम जमानत को दी मंजूरी

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को हत्या के आरोप मामले में कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने खान की जमानत अर्जी को मंजूर कर दिया है। ऐसे में अब उन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा।

Edited By: Dharmendra Kumar Mishra @dharmendramedia
Published : Jun 06, 2023 17:33 IST, Updated : Jun 06, 2023 17:33 IST
इमरान खान, पूर्व पीएम पाकिस्तान
Image Source : FILE इमरान खान, पूर्व पीएम पाकिस्तान

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को हत्या के मामले में बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने इमरान की अग्रिम जमानत याचिका को मंजूरी दे दी है। इससे वह फिर जेल जाने से बच गए। आपको बता दें कि इमरान खान मंगलवार को लाहौर उच्च न्यायालय के समक्ष पेश हुए,जिसने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई)पार्टी के एक कार्यकर्ता की हत्या के सिलसिले में उनकी अग्रिम जमानत पर अपनी मुहर लगा दी। मार्च में, पंजाब पुलिस ने 70 वर्षीय ख़ान पर अली बिलाल उर्फ ​​जिले शाह की मौत के बारे में "तथ्यों और सबूतों को छिपाने" का आरोप लगाते हुए हत्या का मामला दर्ज किया था।

खान कड़ी सुरक्षा के बीच उच्च न्यायालय में पेश हुए। अदालत के एक अधिकारी ने बताया कि लाहौर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अनवारुल हक पन्नून ने खान की पार्टी पीटीआई के कार्यकर्ता अली बिलाल उर्फ ​​जिले शाह की हत्या के मामले में पूर्व प्रधानमंत्री की अग्रिम जमानत पर अपनी मुहर लगा दी। खान के वकील ने अदालत को बताया कि जिले शाह की मौत पुलिस हिरासत में यातना के चलते हुई क्योंकि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में उसके शरीर पर चोट के 26 निशान मिले थे।

इमरान खान समेत पीटीआई

पुलिस ने शाह की हत्या के मामले में खान और कुछ अन्य पीटीआई सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। हालांकि बाद में पंजाब में पुलिस और कार्यवाहक सरकार ने दावा किया कि वह एक सड़क दुर्घटना में मारा गया था। पीटीआई प्रमुख के वकील ने अदालत से कहा कि बाद में पुलिस ने खान पर कार्यकर्ता की मौत से जुड़े "तथ्यों और सबूतों" को छिपाने का आरोप लगाया। अधिकारी ने कहा, "दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने खान की जमानत की पुष्टि की।

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