Saturday, November 02, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. विदेश
  3. एशिया
  4. बांग्लादेश की सरकार ने पूर्व पीएम शेख हसीना और उनके परिवार को दी गई सुरक्षा को लिया वापस, कानून में भी होगा संशोधन

बांग्लादेश की सरकार ने पूर्व पीएम शेख हसीना और उनके परिवार को दी गई सुरक्षा को लिया वापस, कानून में भी होगा संशोधन

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने एक और बड़ा झटका दिया है। सरकार ने हसीना और उनके परिवार की सुरक्षा को वापस ले लिया है।

Edited By: Dharmendra Kumar Mishra @dharmendramedia
Published on: August 30, 2024 16:07 IST
शेख हसीना, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री। - India TV Hindi
Image Source : AP शेख हसीना, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री।

ढाकाः बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने देश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को एक और बड़ा झटका दिया है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार ने हसीना और उनके करीबी रिश्तेदारों को दी गई विशेष सुरक्षा बृहस्पतिवार को वापस ले लिया है। इससे हसीना की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। बता दें कि अंतरिम सरकार ने कुछ दिन पहले ही उनके राजनयिक पासपोर्ट भी रद्द कर दिए थे। बांग्लादेश की सरकारी समाचार एजेंसी की गई खबर में बताया गया कि मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सलाहकार परिषद ने पूर्व प्रधानमंत्री हसीना और उनके करीबी रिश्तेदारों को दी गई विशेष सुरक्षा को हटाने के लिए विशेष सुरक्षा बल अधिनियम 2021 में संशोधन करने का फैसला किया है।

प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिए जाने के बाद हसीना (76) पांच अगस्त को भारत आ गई थीं, जिसके बाद बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने संसद को भंग कर दिया था। वर्तमान में हसीना पर बांग्लादेश में 75 से अधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से लगभग आधे मामलों में उन पर हत्या के आरोप लगाए गए हैं। मुख्य सलाहकार कार्यालय (सीएओ) ने सलाहकार परिषद की बैठक के बाद एक बयान में कहा, ''छात्र और जनता के व्यापक प्रदर्शन के बाद आठ अगस्त 2024 को एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया है, जिसमें मुख्य सलाहकार और अन्य सलाहकार शामिल हैं।'' बयान में कहा गया कि विशेष सुरक्षा बल अधिनियम 2021 पिछली सरकार के निर्णय के बाद लागू किया गया था। इसके बाद 15 मई 2015 को इस कानून के तहत हसीना और उनके करीबी रिश्तेदारों को विशेष सुरक्षा और लाभ प्रदान करने के लिए एक राजपत्र जारी किया गया।

मौजूदा कानून को बताया भेदभावपूर्ण

सीएओ द्वारा जारी किए गए बयान में कहा गया, "यह कानून केवल एक परिवार के सदस्यों को विशेष राजकीय लाभ प्रदान करने के लिए बनाया गया था जो साफ तौर से भेदभावपूर्ण है।" उसने कहा कि अंतरिम सरकार सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने के लिए दृढ़तापूर्वक प्रतिबद्ध है। उसने कहा कि बदले हुए हालत के कारण "मौजूदा कानून के अनुरूप 'बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के परिवार' से संबंधित प्रावधानों को प्रशासनिक प्रबंधन के तहत लागू करना संभव नहीं है।  (भाषा) 

यह भी पढ़ें

श्रीलंका में अजीत डोभाल की रणनीति से क्या लग जाएगी चीन की "लंका", जानें राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे से हुई क्या बात

 

 

Latest World News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। Asia News in Hindi के लिए क्लिक करें विदेश सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement