ढाका : बांग्लादेश की एक अदालत ने रविवार को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मुहम्मद यूनुस को जमानत दे दी। इसके साथ अदालत उनकी सजा के खिलाफ दायर अपील पर भी सुनवाई के लिए सहमत हो गई है। इससे मुहम्मद यूनुस को बड़ी राहत मिली है। बता दें कि यूनुस को देश के श्रम कानूनों का उल्लंघन करने के लिए छह माह जेल की सजा सुनाई गई थी। यूनुस ने रविवार सुबह अदालत में जमानत के लिए याचिका दायर की, जिसे मंजूर कर लिया गया।
यूनुस ने गरीब लोगों, विशेषकर महिलाओं की मदद के लिए सूक्ष्म ऋण की शुरुआत की थी। उन्हें उनके काम के लिए वर्ष 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बांग्लादेश के 83 वर्षीय अर्थशास्त्री और दूरसंचार कंपनी के तीन अन्य अधिकारियों को श्रम कानूनों का उल्लंघन के आरोप में एक जनवरी को छह महीने जेल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन फैसले और सजा के खिलाफ अपील करने के लिए उन्हें तुरंत 30 दिन की जमानत दे दी गई थी।
टेलीकॉम के 18 पूर्व कर्मचारियों ने दर्ज कराया था मामला
अदालत के रविवार के फैसले में कहा गया सजा के खिलाफ अपील पर अंतिम निर्णय होने तक जमानत प्रभावी रहेगी। बचाव पक्ष के वकील अब्दुल्ला अल मामुन ने कहा कि अपील पर पहली सुनवाई तीन मार्च को होगी। अगस्त 2023 में, ग्रामीण टेलीकॉम के 18 पूर्व कर्मचारियों ने यूनुस के खिलाफ मामला दर्ज कराया था, जिसमें उन पर उनकी नौकरी के फायदों को हड़पने का आरोप लगाया गया था। ग्रामीण टेलीकॉम की स्थापना यूनुस ने गैर लाभकारी संगठन के रूप में की थी। (एपी)
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