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बांग्लादेश: चिन्मय कृष्ण दास फिर नहीं मिली राहत, कोर्ट ने जमानत याचिका पर अग्रिम सुनवाई से किया इनकार

बांग्लादेश में हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास को कोर्ट से एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। बांग्लादेश की एक अदालत ने उनकी जमानत याचिका पर अग्रिम सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि तय तारीख पर ही मामले की सुनवाई होगी।

Edited By: Amit Mishra @AmitMishra64927
Published : Dec 12, 2024 11:17 IST, Updated : Dec 12, 2024 11:37 IST
Chinmoy Krishna Das- India TV Hindi
Image Source : FILE INDIA TV Chinmoy Krishna Das

ढाका: बांग्लादेश की एक अदालत ने राजद्रोह मामले में गिरफ्तार हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास की जमानत याचिका पर अग्रिम सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि पहले से तय तारीख दो जनवरी को ही सुनवाई होगी। अदालत के अधिकारियों ने बताया कि चटगांव मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायाधीश सैफ-उल इस्लाम ने याचिका को इसीलिए खारिज कर दिया क्योंकि अग्रिम सुनवाई की अनुरोध वाली याचिका दायर करने वाले वकील के पास संत की ओर से वकालतनामा नहीं था। 

वकील के पास नहीं था वकालतनामा

अदालत के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘वकील रवींद्र घोष ने अग्रिम सुनवाई का अनुरोध तब किया जब एक अन्य वकील ने न्यायाधीश को बताया कि उनके (घोष के) पास संत की पैरवी करने के लिए कोई वकालतनामा नहीं है। इसके बाद न्यायाधीश ने याचिका खारिज कर दी।’’ 

बीमारियों से पीड़ित हैं दास

घोष ने अपनी याचिका में कहा कि दास को ‘‘झूठे और जाली मामले’’ में गिरफ्तार किया गया है, जबकि वह मधुमेह, दमा और अन्य बीमारियों से ग्रस्त हैं। हालांकि, वकील ने स्वीकार किया कि वह दास से वकालतनाम पर हस्ताक्षर प्राप्त करने के लिए जेल नहीं गए थे। उन्होंने कहा, ‘‘मैं अब जेल में चिन्मय से मिलूंगा और वकालतनामा (पावर ऑफ अटॉर्नी) हासिल करूंगा।’’

Chinmoy Krishna Das

Image Source : FILE
Chinmoy Krishna Das

देशद्रोह का लगा है आरोप

अंतरराष्ट्रीय कृष्णभावनामृत संघ (इस्कॉन) के पूर्व नेता दास को 25 नवंबर को ढाका के हजरत शाहजलाल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया था। अगले दिन चटगांव की एक अदालत ने उन्हें जेल भेज दिया। अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी क्योंकि उन पर देश के झंडे का कथित रूप से अपमान करने के लिए देशद्रोह का आरोप लगाया गया है। (भाषा)

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