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लाहौर: पाकिस्तान में 2 लोगों को इस्राइल का झंडा फहराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक घर की छत पर इस्राइल का झंडा फहराने के मामले में मंगलवार को 2 लोगों को अरेस्ट किया गया। बता दें कि इससे पहले पिछले महीने एक पाकिस्तानी नागरिक को इस्राइल जाने देने की मांग करने पर गिरफ्तार कर लिया गया था। यह शख्स पाकिस्तान के नेशनल प्रेस क्लब के सामने लगभग एक महीने से डेरा डाले हुए था।
झंडा लहराने पर हो सकती है 10 साल की जेल
वहीं, पंजाब में झंडा लहराने वाले मामले पर बात करते हुए पुलिस ने कहा कि सियालकोट जिले के पनवाना के निवासी मुजम्मिल अली खंबू और उसके पिता को देश के कानून का उल्लंघन कर झंडा फहराने के लिए गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि ये दोनों दुश्मन देश का परचम लहराने का कोई ठोस कारण नहीं दे पाए। पुलिस ने कहा कि पाकिस्तान में दुश्मन देश का झंडा फहराना मुल्क की संप्रभुता का उल्लंघन है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में इस्राइल का झंडा लहराने के जुर्म के लिए 10 साल तक जेल की सजा हो सकती है।
इस्राइल जाने देने की मांग पर हुआ गिरफ्तार
पिछले ही महीने डेविड एरियल (पुराना नाम खलील-उर-रहमान) नाम के पाकिस्तानी नागरिक को इस्राइल जाने देने की मांग करने पर गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तार होने से पहले एरियल ने कहा था कि पाकिस्तान में हजारों ऐसे लोग हैं जो अपने पवित्र स्थलों पर जाने के लिए इस्राइल की यात्रा करना चाहते हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान के पासपोर्ट पर साफ लिखा है कि उसका इस्तेमाल इस्राइल की यात्रा के लिए नहीं किया जा सकता। इस्राइल को पाकिस्तान अपना दुश्मन मुल्क मानता है।