इस्लामाबाद: इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के एक चुनाव न्यायाधिकरण ने आज पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी को राजधानी इस्लामाबाद से नेशनल असेंबली का चुनाव लड़ने की इजाजत दे दी। हलफनामा सही तरीके से नहीं भरने के कारण निर्वाचन अधिकारियों ने राजधानी की एनए -53 सीट से उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी। (मुझे बैंक डिफॉल्ट का 'पोस्टर ब्वॉय' बना दिया गया, माल्या ने पीएम मोदी को लिखा खत )
अदालत के अधिकारियों के मुताबिक उन्होंने एक विशेष चुनाव न्यायाधिकरण में इसे चुनौती दी जिसे न्यायाधीश मोहसिन अख्तर कयानी ने मंजूर कर लिया। मामले में दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधिकरण ने निर्वाचन अधिकारियों की आपत्तियों को खारिज कर दिया और इस्लामाबाद के एनए -53 निर्वाचन क्षेत्र से अब्बासी को चुनाव लड़ने की मंजूरी दे दी।