ताइपे: ताइवान में कुत्ते और बिल्ली का वध करने और उनका मांस खाने पर बैन लगा दिया गया है। यह जानकारी आधिकारिक केंद्रीय समाचार एजेंसी (CNA) से मिली। ताइवान ने इसके अलावा जानवरों पर क्रूरता के लिए दंड भी बढ़ा दिया है।
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ताइवान की संसद में मंगलवार को बिल्ली और कुत्ते के मांस की बिक्री, खरीद या भक्षण पर बैन लगाने के लिए पशु संरक्षण अधिनियम के संशोधित विधेयक को पारित किया गया। संशोधन विधेयक के अनुसार, पशु संरक्षण कानून का उल्लंघन करने पर अब ताइवान में 1,640 डॉलर से 8,200 डॉलर के बीच जुर्माना लगाया जा सकता है। समाचार एजेंसी ने बताया कि जुर्माना लगाने और दंडित करने के अलावा अपराधियों के नाम, उनकी तस्वीर और किए गए अपराध को सार्वजनिक किया जा सकता है।
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विधायिका ने ताइवान के पशु सुरक्षा कानून में संशोधन करते हुए जानवरों को जानबूझ कर नुकसान पहुंचाने वालों के लिए अधिकतम सजा बढ़ा कर दोगुना करते हुए 2 साल जेल और 20 लाख ताइवानी डॉलर (65,000 अमेरिकी डॉलर) कर दिया है। संशोधित पशु संरक्षण अधिनियम के तहत, कुत्ते, बिल्लियों या अन्य संरक्षित जीवों को मारने पर भी यही सजा होगी। नए कानून के तहत जीवों को खींच कर ले जा रहे वाहन चालकों और मोटरसाइकिल सवारों को 500 डॉलर का जुर्माना देना होगा।