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शरीफ को धन शोधन मामले में मेडिकल आधार पर अदालत में व्यक्तिगत पेशी से मिली छूट

पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को धन शोधन के एक मामले में यहां की एक अदालत ने मेडिकल आधार पर व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी है। साथ ही, अदालत ने इस मामले की सुनवाई 28 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी है।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Updated : February 15, 2020 18:06 IST
Nawaz Sharif, Former Prime Minister of Pakistan
Image Source : AP Nawaz Sharif, Former Prime Minister of Pakistan (File Photo)

लाहौर: पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को धन शोधन के एक मामले में यहां की एक अदालत ने मेडिकल आधार पर व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी है। साथ ही, अदालत ने इस मामले की सुनवाई 28 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी है। मीडिया में शनिवार को आई खबरों में यह बताया गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) प्रमुख एवं 69 वर्षीय शरीफ का लंदन के एक अस्पताल में कोरोनरी आर्टरीज से संबंधित रोग (धमनियों में रूकावट के चलते होने वाली हृदय संबंधी बीमारी) का इलाज चल रहा है। 

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डॉन अखबार की खबर के मुताबिक शरीफ ने अदालत से चौधरी चीनी मिल मामले में अपने खिलाफ कार्यवाही में व्यक्तिगत पेशी से छूट मांगी थी। खबर के मुताबिक अदालत ने शरीफ की अर्जी स्वीकार कर ली और मामले की सुनवाई 28 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी। शरीफ को पिछले महीने लाहौर उच्च न्यायालय ने मानवीय आधार पर जमानत दी थी। राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने शरीफ पर चौधरी चीनी मिल मामले में सीधा लाभार्थी होने का आरोप लगाया है। शरीफ इलाज के लिए 19 नवंबर को एक एयर एंबुलेंस से लंदन रवाना हुए थे। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के मुताबिक शरीफ के वकील अमजद परवेज ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री के स्वास्थ्य के बारे में एक नया मेडिकल सर्टिफिकेट अदालत को सौंपा गया है। 

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