इस्लामाबाद: पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नियामक प्राधिकरण (PEMRA) ने पिछले महीने देश के पंजाब प्रांत में हुए एक बर्बर गैंगरेप की घटना के बारे में दिखाए जाने को लेकर अपने यहां के सभी टीवी चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुलिस के अनुरोध पर एक ट्रायल कोर्ट द्वारा यह आदेश पारित किया गया है। शुक्रवार को पेमरा के जनरल मैनेजर (ऑपरेशंस-ब्रॉडकास्ट मीडिया) मुहम्मद ताहिर द्वारा जारी एक निर्देश के मुताबिक, यह निर्देश सभी सैटेलाइट टीवी चैनल्स के लिए है।
PEMRA द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक, सभी उपग्रह टीवी चैनल (समाचार और करंट अफेयर्स) को यह निर्देश दिया जाता है कि वे सियालकोट मोटरवे की घटना के बारे में आतंकवाद-रोधी न्यायालय, लाहौर के आदेशों का पालन करें और आने वाले समय में तत्काल मामले के संबंध में किसी भी सामग्री को प्रसारित किए जाने से बचें। जांच अधिकारी (IO) जुल्फिकार चीमा ने एटीसी के समक्ष एक आवेदन दायर किया था, जिसमें घटना के मीडिया कवरेज पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी।
उन्होंने कहा कि यह घटना एक जघन्य अपराध है और मीडिया मामले को बड़ी ही लापरवाही के साथ दिखा रही है। चीमा ने अदालत को आगे बताया कि घटना के मीडिया कवरेज से प्रमुख संदिग्ध की गिरफ्तारी में बाधा पैदा हो रही है। अपने निर्णय में पीठासीन न्यायाधीश अरशद हुसैन भुट्टा ने आईओ की दलील को स्वीकार किया और कहा कि मीडिया कवरेज के चलते पीड़िता और उसके परिवार को भी अपमान का सामना करना पड़ सकता है।
बता दें कि फ्रांस की रहने वाली एक महिला गुरुवार सुबह अपने दो बच्चों के साथ लाहौर से गुजरांवाला की तरफ जा रही थी। इस दौरान उसकी कार अचानक बंद पड़ गई। अंधेरी रात में महिला ने कार में बैठकर मदद आने तक इंतजार करने का फैसला किया। इस दौरान कुछ लोग आए और उन्होंने कार की खिड़की को तोड़कर उसे बाहर खींच लिया। इसके बाद इन लोगों ने पास के एक खेत में पीड़िता के बच्चों के सामने ही गैंगरेप किया। हमलावर अपने साथ पीड़िता के गहने, नकदी और तीन एटीएम कार्ड भी अपने साथ लेकर चले गए।