Friday, November 22, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. विदेश
  3. एशिया
  4. पाकिस्तान: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की इमरान खान को अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका

पाकिस्तान: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की इमरान खान को अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका

पाकिस्तान की सर्वोच्च अदालत ने क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान खान को विदेशी फंडिंग से जुड़े मामले में अयोग्य ठहराने से जुड़ी याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया...

Reported by: Bhasha
Published on: December 15, 2017 20:13 IST
Imran Khan | AP File Photo- India TV Hindi
Imran Khan | AP File Photo

इस्लामाबाद: पाकिस्तान  की सर्वोच्च अदालत ने क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान खान को विदेशी फंडिंग से जुड़े मामले में अयोग्य ठहराने से जुड़ी याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया। इस मामले में हालांकि इमरान के एक करीबी के खिलाफ फैसला सुनाया गया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) पार्टी के प्रमुख 65 वर्षीय खान विदेशी कंपनियों में अपनी संपत्ति छिपाने और विदेशी फंडिंग की मदद से अपनी पार्टी चलाने के आरोपों का सामना कर रहे हैं। अदालत ने खान के करीबी सहयोगी और PTI के महासचिव जहांगीर खान तरीन को इसी मामले में आजीवन अयोग्य करार दिया।

यह मामला सत्ताधारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) के नेता हनीफ अब्बासी द्वारा खान और तरीन के खिलाफ दी गई शिकायत के आधार पर पिछले साल शुरू किया गया था। पाकिस्तान के प्रधान न्यायाधीश मियां सादिक निसार की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने एक साल तक चले इस मामले में करीब 50 बार सुनवाई की। याचिकाकर्ता और आरोपियों द्वारा अदालत में 7,000 से ज्यादा दस्तावेज जमा किए गए। संक्षिप्त फैसले में निसार ने कहा कि खान के खिलाफ सभी आरोप खारिज किए जाते हैं। इसमें अपनी संपत्ति के लिए विदेशी फंडिंग के आरोप और इस्लामाबाद के पास बानी गाला में खान के एस्टेट की खरीद में कथित गड़बड़ी से जुड़े आरोप भी शामिल हैं, लेकिन तरीन को धोखाधड़ी के लिए जिम्मेदार पाया गया और आजीवन अयोग्य ठहराया जाता है। निसार ने कहा कि पीठ ने सभी साक्ष्यों का सावधानीपूर्वक निरीक्षण किया है।

इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए खान ने कहा कि अदालत को यह फैसला करने में एक साल का वक्त लग गया। यह मामला एक ऐसे शख्स ने दायर किया था जो खुद ड्रग्स के मामले में वांछित है। उन्होंने अब्बासी के खिलाफ चल रहे मामले के संदर्भ में यह बात कही। उन्होंने कराची हवाई अड्डे पर कहा, ‘मेरे मामले की नवाज शरीफ के मामले से कोई तुलना ही नहीं क्योंकि शरीफ धन शोधक हैं लेकिन मैंने विदेश में पैसा कमाया और उसे वापस पाकिस्तान लेकर आया।’ उन्होंने अपने खिलाफ आरोप खारिज होने पर खुशी जाहिर की लेकिन अपने सहयोगी तरीन को अयोग्य ठहराये जाने पर खेद जताया। उन्होंने कहा, ‘तरीन को तकनीकी आधार पर अयोग्य ठहराया गया।’ इस बीच PTI के प्रवक्ता फवाद चौधरी ने कहा कि पार्टी इस फैसले के खिलाफ अपील करेगी। 

Latest World News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। Asia News in Hindi के लिए क्लिक करें विदेश सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement