इस्लामाबाद: पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड एवं आतंकी सरगना हाफिज सईद को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने सईद के संगठनों जमात-उद-दावा (JuD) और फलह-ए-इंसानियत फाउंडेशन (FIF) से देश में अपनी गतिविधियां जारी रखने को कहा है। सरकार द्वारा लाहौर हाई कोर्ट के एक अंतरिम आदेश के खिलाफ दायर याचिका को 2 सदस्यीय पीठ ने खारिज कर दिया। बीती 5 अप्रैल को हाई कोर्ट ने हाफिज सईद के इन संगठनों को अपने कल्याण कार्य को जारी रखने की इजाजत दी थी।
हाई कोर्ट ने सरकार को दोनों समूहों के सामाजिक कार्यों में हस्तक्षेप करने से रोकते हुए उन्हें वैधानिक गतिविधियां जारी रखने की इजाजत दी थी। इससे पहले पाकिस्तानी सरकार ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंधित सूची में शामिल JuD, FIF और दूसरे संगठनों को दान देने से कंपनियों और व्यक्तियों को रोक दिया था। JuD प्रमुख सईद ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को ‘सच्चाई और न्याय की जीत’ करार दिया।
अधिकारियों ने कहा कि जमात उद दावा के नेटवर्क में 300 मदरसे और स्कूल, अस्पताल, एक प्रकाशन गृह और ऐंबुलेंस सेवा शामिल है। दोनों समूहों में करीब 50 हजार स्वयंसेवक और सैकड़ों अन्य सवैतनिक कर्मचारी हैं। सईद को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव 1267 के तहत दिसंबर 2008 में सूचीबद्ध किया गया था। उसे पाकिस्तान में नजरबंदी से नवंबर में रिहा किया गया था।