इस्लामाबाद: पाकिस्तान ने गरूवार को कहा कि भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की सजा पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) में उसका मामला ‘‘बहुत मजबूत’’ है। जाधव को पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने जासूसी और आतंकवाद के आरोपों पर मौत की सजा सुनाई थी। भारत ने 48 वर्षीय जाधव को मिली सजा के बाद पिछले साल मई में अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत (आईसीजे) का रुख किया था।
ICJ में कुलभूषण जाधव पर दोनों पक्ष की दलीलें पूरी
ICJ की 10 सदस्यीय पीठ ने मामले पर फैसला सुनाने तक 18 मई 2017 को पाकिस्तान को जाधव को सजा देने से रोक दिया था। पाकिस्तान के विदेश विभाग के प्रवक्ता मोहम्मद फैजल ने अपनी साप्ताहिक ब्रीफिंग में कहा कि आईसीजे में दोनों पक्ष की दलीलें पूरी हो गई हैं और अब औपचारिक सुनवाई शुरू होगी।
भारत के खिलाफ हमारा मामला बेहद मजबूत
विदेश विभाग के प्रवक्ता ने दावा किया, ‘‘ICJ में जाधव के संबंध में भारत के खिलाफ हमारा मामला बेहद मजबूत है। उसे हमारी सरजमीं पर जासूसी , विध्वंसक और आतंकवादी गतिविधियों में रंगे हाथ पकड़ा गया था।’’