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पाकिस्‍तान सुप्रीम कोर्ट ने किया सरकार की दलीलों को खारिज, दिया शॉपिंग मॉल और बाजार खोलने का आदेश

पाकिस्तान में कोरोना वायरस संक्रमण के 42,000 से ज्यादा मामले आ चुके हैं और 900 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है।

Edited by: India TV News Desk
Published on: May 18, 2020 20:32 IST
Pakistan’s top court orders reopening of malls and market across country- India TV Hindi
Image Source : GOOGLE Pakistan’s top court orders reopening of malls and market across country

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आदेश दिया कि देश में शॉपिंग मॉल और बाजारों को सप्ताह में सातों दिन खोलने की अनुमति मिलनी चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा कि देश में दुकानदार कोरोना वायरस के बजाये भूख से मर जाएंगे और यह संक्रमण एक-दो दिनों में खत्म नहीं होने वाला है। कोरोना वायरस महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन के दौरान पाकिस्तान में बाजारों और शॉपिंग मॉल को बंद कर दिया गया था।

सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश गुलजार अहमद के नेतृत्व वाली पांच सदस्यीय पीठ ने संक्रमण से निपटने के संबंध में किए गए उपायों का स्वत: संज्ञान लिया। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अहमद ने कहा कि अगर दुकानें बंद रहीं तो दुकानदार कोरोना वायरस के बजाये भूख से मर जाएंगे। संक्रमण रोकने के लिए सप्ताहांत में बाजारों को बंद रखने के प्रांतीय सरकार की दलीलों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि हफ्ते में किसी खास दिन कारोबार को बंद करना संविधान का उल्लंघन है।

न्यायमूर्ति अहमद ने कहा कि कोरोना वायरस एक-दो दिनों में खत्म नहीं हो जाएगा। शनिवार और रविवार को बाजार बंद रखने का क्या औचित्य है। प्रधान न्यायाधीश ने मॉल को बंद किए जाने को लेकर दी गई दलीलों पर भी सवाल किया और आदेश दिया कि सप्ताह में सातों दिन बाजार और शॉपिंग मॉल खुले रहने चाहिए।

पाकिस्तान में कोरोना वायरस संक्रमण के 42,000 से ज्यादा मामले आ चुके हैं और 900 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि प्रांतों को स्‍वास्थ्य मंत्रालय से अनुमति मिलने के बाद शॉपिंग मॉल को खोलने में अड़चन पैदा नहीं करना चाहिए। अदालत को उम्मीद है कि स्वास्थ्य मंत्रालय कोई गैर जरूरी अड़चन पैदा नहीं करेगा और कारोबार को खोलने की अनुमति देगा। सुनवाई के दौरान सिंध प्रांत की सरकार ने मॉल को खोलने के प्रति अनिच्छा जताई लेकिन अदालत ने आपत्ति को खारिज कर दिया। 

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