इस्लामाबाद: पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ECP) ने अवमानना के एक मामले में उपस्थित होने में बार-बार विफल रहने को लेकर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के प्रमुख इमरान खान के खिलाफ गुरुवार को गिरफ्तारी वॉरंट जारी किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, चुनाव आयोग ने PTI के अध्यक्ष को गिरफ्तारी से बचने के लिए 25 सितंबर तक 1,00,000 रुपये का जमानत बॉन्ड जमा करने का आदेश दिया है। चुनाव आयोग तहरीक-ए-इंसाफ के बागी नेता अकबर एस बाबर की ओर से इमरान के खिलाफ दायर मामले की सुनवाई कर रहा था।
इमरान खान के खिलाफ अदालत के अवमानना मामले की सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग ने किक्रेटर से राजनेता बने खान को अदालत के समक्ष 25 सितंबर को पेश होने का आदेश दिया। ECP ने खान द्वारा आयोग के बारे में 'अपमानजनक टिप्पणी' को लेकर 24 जनवरी को उनके खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया था। उन्होंने संस्था पर विदेश वित्तपोषण मामले को लेकर भेदभाव का आरोप लगाया था। खान के वकील बाबर अवन ने गुरुवार को दलील दी कि PTI प्रमुख विदेश में थे और वह सिर्फ एक घंटे पहले देश लौटे थे।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, अवान ने कहा, ‘इमरान खान चुनाव आयोग का सम्मान करते हैं और जब भी ECP आदेश देगा वह पेश होंगे।’ इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि चुनाव आयोग के आदेशों का उल्लंघन हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान संस्थाओं का सम्मान करते तो यहां मौजूद होते। इसके बाद चुनाव आयोग ने अवमानना के मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया और आदेश दिया कि वह 25 सितंबर को अदालत के समक्ष उपस्थित हों। पिछले महीने आयोग ने इमरान की ओर से जवाब नहीं मिलने पर उनको दूसरी बार कारण बताओ नोटिस जारी किया था।