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पनामागेट: शरीफ ने फैसले को चुनौती देने के लिए पुनर्विचार याचिका दायर की

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पनामागेट मामले में खुद को अयोग्य ठहराने को चुनौती देते हुए शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में एक और पुनर्विचार याचिका दायर की है।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published : August 26, 2017 21:20 IST
Nawaz Sharif | AP Photo
Nawaz Sharif | AP Photo

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पनामागेट मामले में खुद को अयोग्य ठहराने को चुनौती देते हुए शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में एक और पुनर्विचार याचिका दायर की है। शरीफ (67) को गत 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्य ठहरा दिया था। पूर्व प्रधानमंत्री की ओर से नई पुनर्विचार याचिका दायर की गई है। इसमें उन्होंने मांग की है कि फैसले को अमान्य करार दिया जाए।

शरीफ ने दलील दी कि जो वेतन उन्होंने नहीं लिया उसकी जानकारी नहीं देने को लेकर उनको अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। ताजा पुनर्विचार याचिका में शरीफ ने कहा कि वह चुनाव आयोग के समक्ष दाखिल नामांकन पत्र में इसका उल्लेख करने को बाध्य नहीं थे क्योंकि आयकर कानून के तहत उसी वेतन की घोषणा की जाती है जिसे हासिल किया गया हो। शरीफ JIT गठित करने के फैसले के खिलाफ 3 पुनर्विचार याचिकाएं पहले ही दायर कर चुके हैं।

शरीफ के बेटों हुसैन और हसन, बेटी मरियम और दामाद मोहम्मद सफदर ने भी सुप्रीम कोर्ट के 28 जुलाई के आदेश को शुक्रवार को चुनौती दी थी। मंत्री इसहाक डार ने 21 अगस्त के फैसले के खिलाफ भी पुनर्विचार याचिका दायर की है। नवाज शरीफ को अयोग्य ठहराए जाने के बाद PML-N ने शाहिद खाकान अब्बासी को प्रधानमंत्री पद के लिए चुना था।

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