इस्लामाबाद: पाकिस्तान के राष्ट्रपति ममनून हुसैन ने एक ऐसे अध्यादेश पर हस्ताक्षर किए है जिसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) द्वारा प्रतिबंधित व्यक्तियों और लश्कर-ए-तैयबा, अल-कायदा तथा तालिबान जैसे संगठनों पर लगाम लगाना है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार अध्यादेश आतंकवाद निरोधक अधिनियम (ATA) की एक धारा में संशोधन करता है और अधिकारियों को UNSC द्वारा प्रतिबंधित व्यक्तियों और आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने, उनके कार्यालयों तथा बैंक खातों को सील किए जाने का अधिकार प्रदान करता है।
सूत्रों ने बताया कि राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक प्राधिकरण (NACTA) ने इस नए कदम की पुष्टि करते हुए कहा कि गृह मंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री के साथ-साथ NACTA की आतंकवाद वित्तपोषण विरोधी (CFT) इकाई इस मामले पर एक साथ मिलकर काम कर रही है। राष्ट्रपति भवन में एक अधिकारी ने इस घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए कहा कि कानून है लेकिन उन्होंने इस संबंध में विस्तृत जानकारी साझा करने से इनकार करते हुए कहा कि रक्षा मंत्रालय अधिसूचित प्राधिकरण है। अधिकारी ने कहा, ‘संबंधित मंत्रालय इसे अधिसूचित करेगा और इस पर प्रतिक्रिया देगा।’
UNSC की प्रतिबंधित सूची में अल-कायदा, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, लश्कर-ए-झांगवी, जमात-उद-दावा, फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन (FIF), लश्कर-ए-तैयबा और अन्य शामिल हैं। पिछले वर्ष दिसंबर में सरकार ने हाफिज सईद से संबंधित दो संगठनों जमात-उद-दावा और FIF पर नियंत्रण करने की योजना बनाई थी और ऐसा माना गया था कि इस संबंध में एक कार्ययोजना सौंपी गई है। वर्ष 2005 में UNSC प्रस्ताव 1267 के तहत लश्कर-ए-तैयबा को एक प्रतिबंधित संगठन घोषित किया था।